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विधवा व तलाकशुदा पुत्री को केंद्रीय तिथि से पारिवारिक पेंशन की मांग



खंडवा| पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने मध्यप्रदेश शासन के अपर मुख्य सचिव (वित्त) को पत्र भेजकर मध्यप्रदेश सिविल सेवा पेंशन नियम 2026 के नियम 44 के क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं की ओर ध्यान दिलाया। एसोसिएशन ने मांग की कि पेंशनर की अविवाहित, विधवा और तलाकशुदा पुत्री को पारिवारिक पेंशन देने का प्रावधान केंद्र सरकार के नियमों के अनुरूप लागू किया जाए। जिलाध्यक्ष अरुण सोनी ने कहा कि नियम 44 में लाभ की तिथि 1 अप्रैल 2026 तय है, जिससे पात्र महिलाओं को लाभ मिलने में देरी होगी। एसोसिएशन ने तिथि को केंद्र के समान करने की मांग की।



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