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करनाल में परिवार की मर्जी के खिलाफ नाबालिगों की शादी:लड़की थी 17 साल से कम और लड़का साढ़े 17 का, पुलिस ने किया मामला दर्ज




करनाल के बांसों गेट क्षेत्र में घरवालों की मर्जी के खिलाफ नाबालिग लड़के-लड़की की शादी का मामला सामने आया है। जांच में दोनों की उम्र शादी के समय निर्धारित कानूनी उम्र से कम मिली। संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी की शिकायत और दस्तावेजों की जांच के बाद थाना शहर पुलिस ने बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 की धारा 10 और 11 के तहत केस दर्ज कर लिया है। शिकायत के बाद दस्तावेजों से हुई उम्र की पुष्टि
संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी की ओर से एसपी करनाल को नाबालिगों के विवाह के संदर्भ में शिकायत दी गई। जिसके बाद शिकायत सिटी थाना में पहुंची। जांच के दौरान लड़की के पिता और लड़के के पिता के बयान दर्ज किए गए। दोनों परिवारों से उम्र और शादी से जुड़े दस्तावेज लिए गए। दस्तावेजों में लड़की की जन्मतिथि 3 अप्रैल 2009 और लड़के की जन्मतिथि 20 सितंबर 2008 दर्ज मिली। पिता बोले- बेटी समझाने के बावजूद घर से चली गई
लड़की के पिता ने बताया कि उनके दो बच्चे हैं। बेटी करीब 17 साल की है, जबकि बेटा 12 साल का है। बेटी का जन्म घर पर हुआ था और उसने करनाल के प्राइवेट स्कूल से दसवीं कक्षा पास की है। पिता ने बताया कि बेटी की लड़के से दोस्ती की जानकारी मिलने पर उन्होंने उसे समझाया था कि वह अभी नाबालिग है और छोटी उम्र में शादी न करे। परिवार ने उससे एक साल का समय मांगा, लेकिन लड़की लड़के को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुई।
उसने कहा कि वह लड़के से ही शादी करेगी। इसके बाद वह घर से अपना हाथ से लिखा पत्र छोड़कर चली गई और 20 मार्च 2026 को लड़के ने लड़की से शादी कर ली। पिता ने बताया कि उन्हें शादी की जानकारी चार-पांच दिन बाद मिली। उन्होंने कहा कि शादी में उनका, उनकी पत्नी या रिश्तेदारों का कोई हाथ नहीं था। तनाव के कारण वह और उनकी पत्नी बीमार रहने लगे। उनकी पत्नी शर्म के कारण मायके चली गई, जबकि उनके बेटे को किडनी की बीमारी है। लड़के के पिता ने भी शादी में शामिल न होने की बात कही
लड़के के पिता ने बताया कि उनके दो बेटे हैं। बड़े बेटे की उम्र 21 वर्ष है, जबकि एक बेटा छोटा है। छोटे लड़के ने अपनी मर्जी से लड़की के साथ 20 मार्च 2026 को शादी की थी। शादी में लड़की के परिवार का कोई सदस्य शामिल नहीं था। दोनों ने घरवालों की इच्छा के खिलाफ जाकर शादी की। पिता ने लड़के की दसवीं की अंकतालिका पुलिस को दी। इसमें उसकी जन्मतिथि 20 सितंबर 2008 दर्ज है। जांच के अनुसार 20 मार्च 2026 को लड़के की उम्र 17 साल 6 महीने थी। शादी के बाद लड़का और लड़की दोनों की लड़के के पिता के घर पर रह रहे है। 16 पेज के दस्तावेज पुलिस को सौंपे
जांच में लड़की की दसवीं की अंकतालिका और हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य विभाग का जन्म प्रमाण-पत्र लिया गया। दोनों में जन्मतिथि 3 अप्रैल 2009 दर्ज है। शादी के समय उसकी उम्र 17 साल से कम थी। धारा 10 और 11 में मुकदमा दर्ज
जांच में सामने आया कि बीती 20 मार्च को बांसों गेट, मटक माजरी, थाना शहर करनाल क्षेत्र में बाल विवाह हुआ। इसे बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत संज्ञेय अपराध मानते हुए पुलिस ने आज मामला दर्ज किया। मामले में धारा 10 और 11 लगाई गई हैं। पुलिस ने अब मामले की जांच शुरू कर दी है।



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