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झाबुआ: रूपाखेड़ा में किराना दुकान से अवैध शराब जब्त:1.81 लाख रुपये की शराब बरामद, एक आरोपी गिरफ्तार




झाबुआ में अवैध शराब के संग्रहण, परिवहन और बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए आबकारी विभाग ने कार्रवाई की है। जिला आबकारी अधिकारी रविन्द्र मानिकपुरी के निर्देश पर विभाग ने यह कार्रवाई की। मुखबिर की सूचना पर आबकारी विभाग की टीम ने ग्राम रूपाखेड़ा के माली फलिये में नंदू उर्फ व्यास पिता अर्जुन पंचाल के मकान और किराना दुकान पर दबिश दी। तलाशी में 36 पेटी अवैध विदेशी शराब (384.12 बल्क लीटर) बरामद हुई। इसमें माउंट कैन बीयर की 21 पेटी, बैगपाइपर डीलक्स व्हिस्की की 11 पेटी, गोवा व्हिस्की की 2 पेटी, किंगफिशर बीयर केन की 1 पेटी और किंगफिशर बीयर कांच की 1 पेटी शामिल है। जब्त शराब का अनुमानित बाजार मूल्य 1,81,128 रुपये बताया गया है। आबकारी टीम ने मौके से अवैध शराब जब्त कर आरोपी नंदू उर्फ व्यास को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 (संशोधित 2000) की धारा 34(1)(क) और 34(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई सहायक जिला आबकारी अधिकारी महादेव सोलंकी के मार्गदर्शन और आबकारी उपनिरीक्षक विकास वर्मा के नेतृत्व में की गई। टीम में उपनिरीक्षक अकलेश सोलंकी, मुख्य आरक्षक मदन राठौड़, श्रीराम शर्मा, सोहन नायक, पुष्पा बारिया, विजय चौहान, पवन गाड़रिया, हीरालाल चौहान तथा वाहन चालक दीपक और बहादुर शामिल थे। आबकारी विभाग ने बताया कि जिले में अवैध शराब की बिक्री और परिवहन के खिलाफ ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी।



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