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पानीपत में हत्यारे को उम्रकैद की सजा:पत्नी से बातचीत करने पर रोका, छाती में घोंपा चाकू; 20 हजार रुपए लगाया जुर्माना




पानीपत के बहुचर्चित सोनू उर्फ उमेश हत्याकांड में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अंबरदीप सिंह की कोर्ट ने मुख्य आरोपी दीपक को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को 1 वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। कोर्ट के दस्तावेजों के अनुसार, वारदात 30 मई 2021 की रात लगभग 11:15 बजे तहसील कैम्प क्षेत्र में हुई थी। मॉडल टाउन निवासी सुमित कक्कड़ की शिकायत के अनुसार, वह अपने साथियों के साथ आशु के घर पर बैठा था। इसी दौरान विकास नगर निवासी दीपक अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा। दीपक ने सोनू उर्फ उमेश पर अपनी पत्नी से रात में बातचीत करने और घर में दखलअंदाजी करने का आरोप लगाते हुए रंजिश में अचानक चाकू से उसकी छाती पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल सोनू को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। धारा 302 और 449 के तहत सुनाई गई सजा पुलिस पुलिस ने हत्या की धारा के तहत मामला दर्ज कर आरोपी दीपक को गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर 21 अगस्त को आरोपी को दोषी करार दिया था, जिसके बाद 24 अगस्त को सजा का ऐलान किया गया। धारा 302 IPC (हत्या): आजीवन कारावास और 15,000 रुपए जुर्माना। (जुर्माना न देने पर 1 साल का अतिरिक्त कठोर कारावास) धारा 449 IPC (गृह-अतिचार): 10 साल का कठोर कारावास और 5,000 रुपए जुर्माना। (जुर्माना न देने पर 6 महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास) कोर्ट ने दोनों सजाएं साथ-साथ चलाने का आदेश दिया है। जांच के दौरान सह-आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य न मिलने पर उन्हें मामले से अलग कर दिया गया था।



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