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फर्रुखाबाद में छह साल की बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो अदालत ने दो आरोपियों को दोषी ठहराया है। अदालत ने सोमवार को दोनों को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो)-01 मेराज अहमद ने प्रत्येक दोषी पर 22-22 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह मामला 17 अप्रैल 2024 को थाना मऊदरवाजा के एक गांव निवासी व्यक्ति द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी से संबंधित है। शिकायतकर्ता ने बताया था कि 16 अप्रैल की शाम उसकी छह वर्षीय बेटी शौच के लिए खेत में गई थी। गांव रशीदपुर के विमलेश और अभय उसे उठाकर स्कूल के पास एक बगिया में ले गए, जहां उन्होंने उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्ची डर के कारण उस रात अपने माता-पिता को घटना के बारे में कुछ नहीं बता पाई। अगले दिन उसने अपनी मां को पूरी बात बताई, जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। सुनवाई के दौरान, बचाव पक्ष ने मामले को चुनावी रंजिश का परिणाम बताते हुए फर्जी तरीके से दर्ज कराने का आरोप लगाया और आरोपियों को निर्दोष बताया। हालांकि, अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोनों को दोषी पाया।
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फर्रुखाबाद में सामूहिक दुष्कर्म के दो दोषी करार:पॉक्सो अदालत ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई
