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इंडोनेशिया में रहने वाले NRI को नहीं मिला मकान:कलेक्ट्रेट में हुई जनसुनवाई में पहुंचे; बोले-रेरा के आदेश का पालन नहीं करा पाए तहसीलदार




भोपाल में हुई जनसुनवाई में इंडोनेशिया में रहने वाले एनआरआई चंचल गुप्ता ने शिकायत की। उन्होंने कहा कि साल 2017 के रेरा के आदेश का तहसीलदार पालन नहीं करा सके। इसके चलते ही उन्हें बिल्डर से अपना मकान अब तक नहीं मिल सका है। एनआरआई गुप्ता इंडोनेशिया में प्राइवेट नौकरी करते हैं। उन्होंने विनायक वैली प्रोजेक्ट में एक मकान बुक किया था, लेकिन उन्हें अब तक बिल्डर ने मकान बनाकर नहीं दिया। इतना ही नहीं गुप्ता से मकान बनाने के एवज में करीब 12 लाख रुपए भी ले लिए। 28 दिसंबर 2017 को रेरा ने उनके पक्ष में आदेश जारी कर अतिरिक्त राशि लौटाने के निर्देश दिए थे, लेकिन वर्षों बीतने के बाद भी गोविंदपुरा के तहसीलदार बदलते गए, एसडीएम भी बदलते रहे, लेकिन प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी रेरा के आदेश का पालन नहीं करा पाए। आखिरकार परेशान होकर गुप्ता को जनसुनवाई में शिकायत करने आना पड़ा। गुप्ता ने बताया कि उन्होंने करोंद क्षेत्र विनायक डेवलपविंग प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ रेरा में शिकायत की थी। शिकायत के बाद रेरा ने उनके पक्ष में फैसला सुनाते हुए अतिरिक्त राशि लौटाने भी आदेश दिया था। इसके बावजूद करीब नौ वर्ष बीतने के बाद भी आदेश का पालन नहीं कराया गया। कभी गोविंदपुरा तो कभी शहर वृत के चक्कर लगाते रहे। इंडोनेशिया से बार-बार आना संभव नहीं है। साल में एक बार आना होता है। ऐसे में कई बार कलेक्टर व तहसीलदार से पात्राचार भी किया, लेकिन न बिल्डर पर कोई कार्रवाई की गई न ही मकान दिला पाए। रेरा के आदेश का भी पालन नहीं किया गया। उनका कहना है कि अगले वर्ष रेरा के आदेश को 10 साल पूरे हो जाएंगे। यह शिकायतें भी आईं
इसके साथ ही जनसुनवाई में बाग उमराव दूल्हा क्षेत्र के सेक्टर सी की गली-नंबर 4 में कब्जा नहीं हटने की शिकायत की गई। लोग बड़ी संख्या में पहुंचे और एडीएम सुमित कुमार पांडेय से शिकायत की कि रास्ते पर एक व्यक्ति ने टपरा बनाकर कब्जा कर रखा है, जिससे रास्ता रुक गया है। इतना ही नहीं जनसुवाई के अलावा बीते तीन महीने से नगर निगम व पुलिस से शिकायत कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। एडीएम ने लोगों की शिकायती सुनकर जल्द कार्रवाई का भरोसा दिलाया। इसी तरह जनसुनवाई में मुंगालिया कोर्ट क्षेत्र की करीब 0.8090 हेक्टेयर कृषि भूमि पर बिना डायवर्सन और आवश्यक अनुमतियों के प्लॉट काटकर बेचने की शिकायत करने भी लोग पहुंचे। लोगों का कहना है कि शिकायत में खसरा नंबर 181/99/3 (स) की जमीन पर करीब 600-600 वर्गफीट के अवैध तरीके से प्लॉट काट दिए गए। लोगों ने सड़क व अन्य सुविधाएं विकसित करने का आरोप लगाया गया है। एडीएम ने जल्द ही जांच करा कर अवैध प्लॉटिंग रोकने की बात कही। जनसुनवाई में कुल 131 शिकायतें पहुंचीं। एडीएम सुमित कुमार पांडेय,प्रकाश नायक,पीसी शाक्या ने लोगों की शिकायतें सुनकर कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया। इधर, डेयरियों की जांच करने निकले अफसर
भोपाल में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत भोपाल खाद्य पदार्थों की जांच, निरीक्षण, नमूना संग्रहण और रैपिड किट द्वारा प्राथमिक परीक्षण की कार्रवाई लगातार जारी है। इसके चलते मंगलवार को खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने शहर के विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण कर नमूनों का संकलन किया गया। गांधी मार्केट पिपलानी स्थित ​फ्रेशको डेयरी पर रैपिड किट के माध्यम से गाय का दूध, भैंस का दूध एवं मिक्स मिल्क के कुल 5 नमूनों की मौके पर जांच की गई। केरवा रोड स्थित हाउस नंबर 230 में काजू एवं कढ़ाई पनीर का नमूना संकलित किया गया। कोटरा सुल्तानाबाद स्थित मथुरा डेयरी से किट के माध्यम से दूध की प्रारंभिक जांच की गई एवं दूध का नमूना लिया गया। कोलार रोड स्थित कृष्णा डेयरी से दूध के नमूने लिए गए। वहीं, कोहेफिजा से भी दूध के सैंपलिंग की कार्रवाई हुई।



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