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Sonipat Crime News | Social Media Blackmail Rape Case Verdict 20 Years


सोनीपत कोर्ट ने रेपिस्ट को 20 साल की सजा सुनाई और जुर्माना लगाया है।

सोनीपत में एक नाबालिग स्टूडेंट को सोशल मीडिया पर प्यार के जाल में फंसाकर ब्लैकमेल करने, होटल में ले जाकर रेप और परिवार से रंगदारी वसूलने के मामले में सोनीपत फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने आरोपी आकाश उर्फ आशु को 20 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर

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स्पेशल प्रॉसिक्यूटर विजेंद्र सिंह ने बताया कि मामला कुंडली थाना क्षेत्र का है और अक्टूबर 2024 में सामने आया था। आरोपी आकाश उर्फ आशु ने पहले किशोरी से सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती की। इसके बाद उसे डराने और ब्लैकमेल करने लगा।

आरोपी ने किशोरी को होटल में बुलाकर उसके साथ रेप किया। आरोपी ने पीड़िता को दोबारा दिल्ली बॉर्डर के पास स्थित गोल्डन होटल में बुलाया। आरोप है कि यहां भी आरोपी ने किशोरी के साथ रेप किया। इसके बाद उसने पीड़िता को लगातार डराकर अपने दबाव में रखा।

कोर्ट ने आरोपी पर 52 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

कोर्ट ने आरोपी पर 52 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

घर से सोने के गहने मंगवाए, गोल्ड लोन भी करवाया

विजेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी ने पीड़िता से उसके घर से सोने के गहने मंगवाए। इसके बाद मुथूट फाइनेंस से गहनों पर गोल्ड लोन भी करवाया गया। इस तरह आरोपी ने पीड़िता और उसके परिवार को आर्थिक रूप से भी नुकसान पहुंचाया। पीड़िता ने हिम्मत जुटाई और अपने पिता को पूरी आपबीती बताई। इसके बाद 10 जनवरी 2025 को कुंडली थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

चार्जशीट, मेडिकल रिपोर्ट और बयान बने अहम सबूत

पुलिस ने जांच के बाद कोर्ट में चार्जशीट पेश की। मामले में मेडिकल रिपोर्ट के साथ पीड़िता के बयान समेत अन्य साक्ष्यों को अहम आधार बनाया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से स्पेशल प्रॉसिक्यूटर विजेंद्र सिंह ने मामले की पैरवी की।

स्पेशल प्रॉसिक्यूटर विजेंद्र सिंह ने बताया कि फास्ट ट्रैक विशेष कोर्ट (POCSO), सोनीपत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नरेंद्र ने आकाश तुषीर को धारा 6, POCSO एक्ट और संबंधित BNS धाराओं के तहत दोषी ठहराया। कोर्ट ने आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास और 52 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने पर आरोपी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।



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