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श्रीराम केयर हॉस्पिटल पर 30 हजार का जुर्माना लगा:बिलासपुर में मेडिकल वेस्ट खुले में डंप करने पर निगम की चेतावनी,दोबारा गलती पर सख्त कार्रवाई




बिलासपुर नगर निगम ने श्रीराम केयर हॉस्पिटल पर मेडिकल वेस्ट और एक्सपायरी दवाओं को सार्वजनिक जगह पर गलत तरीके से डंप करने के मामले में 30 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। मामला मंगला के छपराभाठा क्षेत्र का है। निगम ने अस्पताल प्रबंधन को चेतावनी दी है कि भविष्य में इस तरह की लापरवाही दोबारा मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण में खुले में मिला मेडिकल कचरा नगर निगम अधिकारियों ने 5 सितंबर को छपराभाठा क्षेत्र का निरीक्षण किया था। इस दौरान अस्पताल से संबंधित एक्सपायरी दवाएं और मेडिकल वेस्ट गलत तरीके से डंप किया हुआ मिला। जांच में अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही सामने आने के बाद निगम कमिश्नर प्रकाश कुमार सर्वे के निर्देश पर जुर्माने की कार्रवाई की गई। निगम ने दी दोबारा गलती नहीं करने की चेतावनी निगम प्रशासन ने अस्पताल प्रबंधन को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि मेडिकल वेस्ट और एक्सपायरी दवाओं का निपटान निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही किया जाए। दोबारा इसी तरह की लापरवाही मिलने पर इससे अधिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। निगम कमिश्नर ने कहा कि शहर में स्वच्छता, पर्यावरण और नागरिकों के स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मेडिकल वेस्ट का गलत निपटान करने वाले अस्पतालों और अन्य संस्थानों की लगातार निगरानी की जाएगी। मेडिकल वेस्ट खुले में फेंकना स्वास्थ्य के लिए खतरनाक मेडिकल वेस्ट और एक्सपायरी दवाओं को खुले में या किसी सार्वजनिक स्थान पर फेंकने से पर्यावरण के साथ लोगों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर पड़ सकता है। ऐसे कचरे का निपटान निर्धारित नियमों के अनुसार अधिकृत एजेंसी के माध्यम से किया जाना जरूरी है। नगर निगम ने अस्पताल प्रबंधन समेत अन्य स्वास्थ्य संस्थानों से नियमों का पालन करने और मेडिकल कचरे के सुरक्षित निपटान की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है।



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