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नाबालिग से रेप के दोषी को 20 साल की सजा:पंचकूला कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया, ऑटो से स्कूल लेकर जाता था




पंचकूला में 14 साल की नाबालिग से रेप के मामले में कोर्ट ने 53 साल के दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है। वहीं उस पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। ये फैसला फास्ट ट्रैक विशेष पॉक्सो कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीष दुआ ने सुनाया है। अगर आरोपी जुर्माना नहीं भरता है, तो उसे 6 महीने की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। डीसीपी पंचकूला आईपीएस अदिति सिंह ने बताया कि नवंबर में पीड़िता की मां ने महिला थाना पंचकूला में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के मुताबिक, आरोपी पीड़िता का करीबी रिश्तेदार था और ऑटो चलाता था। ऑटो से स्कूल लेकर जाता था साल 2023 में आरोपी बच्ची को उसके घर से स्कूल के तय समय से करीब एक घंटा पहले ऑटो में ले जाता था। इसी दौरान वह बच्ची के साथ गलत काम करता था। शिकायत मिलने पर महिला थाना पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर आरोपी ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले की जांच महिला एएसआई कविता ने की थी। गुड टच-बैड टच पर जागरूकता क्लास से मिली हिम्मत इस मामले में एक अहम बात यह सामने आई कि स्कूल में गुड टच-बैड टच पर दी गई जागरूकता क्लास से बच्ची को अपने साथ हो रही गलत हरकत को समझने और उसके बारे में बताने की हिम्मत मिली। इसके बाद बच्ची ने अपनी मां को पूरी घटना बताई, जिसके आधार पर पुलिस तक शिकायत पहुंची और आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हुई। पुलिस कमिश्नर पंचकूला आईपीएस पंकज नैन ने कहा कि पंचकूला पुलिस की अच्छी पैरवी और तेज जांच से यह तय हुआ कि पीड़िता को न्याय मिलने में बेवजह देरी न हो।



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