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आईडीएफसी (IDFC) बैंक में हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद और हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के बैंक खाते खोलने की मंजूरी देने से जुड़े मामले में आरोपी आईएएस (IAS) अधिकारी पंकज अग्रवाल ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया है। उन्होंने अदालत से नियमित जमानत देने की मांग की है। हालांकि उनकी जमानत सीबीआई की स्पेशल कोर्ट से खारिज हो चुकी है। जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस जेएस बेदी ने मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को अगली सुनवाई तक विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट दायर करने का आदेश दिया है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर 2026 निर्धारित की है।
हाईकोर्ट में रखी गई मुख्य दलीलें… 22 जून को गिरफ्तार हुए थे पंकज अग्रवाल
सीबीआई ने 22 जून को अग्रवाल को अरेस्ट किया था। पंकज अग्रवाल 10 दिसंबर 2024 से 16 जून 2025 तक स्कूल शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव रहे। इसी दौरान हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद (HSSPP) का खाता आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में खुलवाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। फिर 31 दिसंबर 2024 को कोटक महिंद्रा बैंक से 100 करोड़ रुपये इस खाते में ट्रांसफर करने की मंजूरी दी।
पंकज अग्रवाल की हरियाणा, पंजाब व झारखंड में प्रॉपर्टी सरकार को दाखिल इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न (IPR) में पंकज अग्रवाल ने अपनी कुल 3 प्रॉपर्टी दिखाई हैं। ये प्रॉपर्टी पंचकूला, मोहाली (पंजाब) और धनबाद (झारखंड) में हैं। इनमें से सिर्फ एक का मार्केट वैल्यू शो की है। उनकी बेसिक सैलरी 2026 में 2.11 लाख रुपए रुपए है। पंचकूला के एमडीसी सेक्टर-2 स्थित द हाइलैंड्स सोसाइटी के अंडर-कंस्ट्रक्शन फ्लैट की मार्केट वैल्यू 1 करोड़ 59 लाख 72 हजार दिखाई। पंजाब के मोहाली में IAS-PCS को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में प्लॉट नंबर-403 इनके नाम है। हालांकि इसकी मार्केट वैल्यू नहीं दर्शाई है। तीसरी प्रॉपर्टी झारखंड के धनबाद में पैतृक मकान में आधी हिस्सेदारी दिखाई है। मकान के साइज व वैल्यू का ब्योरा नहीं दिया। क्या है बैंक घोटाला और पंकज अग्रवाल पर क्या आरोप….
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बैंक घोटाला-IAS पंकज अग्रवाल ने हाईकोर्ट से मांगी जमानत:CBI से मांगी स्टेटस रिपोर्ट, 14 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई, सीबीआई कोर्ट से हो चुकी खारिज
