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शातिर मादक पदार्थ तस्कर पर PIT-NDPS एक्ट की कार्रवाई:अफजल को 1 साल के लिए इंदौर सेंट्रल जेल भेजा, NDPS के 3 मामले हैं दर्ज




मंदसौर की नई आबादी पुलिस ने शातिर मादक पदार्थ तस्कर अफजल पिता कासम अजमेरी, निवासी अरनिया निजामुद्दीन, पर PIT-NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की है। उज्जैन संभाग आयुक्त के आदेश पर आरोपी को गिरफ्तार कर एक साल के लिए इंदौर केंद्रीय जेल भेजा गया है। पुलिस मुख्यालय भोपाल मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ अभियान चला रहा है। इसी के तहत एसपी विनोद कुमार मीना ने जिले के सभी थाना प्रभारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए थे। नई आबादी थाना प्रभारी कुलदीप सिंह राठौर ने अपने इलाके के आदतन अपराधियों की सूची बनाई। उन्होंने अफजल के खिलाफ PIT-NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई के लिए रिपोर्ट तैयार की। पुलिस ने यह रिपोर्ट एसपी के जरिए मंदसौर जिला दंडाधिकारी को सौंपी। जिला दंडाधिकारी की सिफारिश पर मामला उज्जैन संभाग आयुक्त के पास भेजा गया। आयुक्त ने PIT-NDPS एक्ट की धारा 3(1) के तहत अफजल को एक साल तक इंदौर केंद्रीय जेल में रखने का आदेश दिया। बुधवार को पुलिस टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर इंदौर जेल में दाखिल कराया। थाना प्रभारी कुलदीप सिंह राठौर ने बताया कि अफजल के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत तीन मामले दर्ज हैं। वायडी नगर थाने में साल 2019 में अपराध क्रमांक 449/2019 दर्ज हुआ था। इसमें धारा 8/15 और 29 NDPS एक्ट लगाई गई थी। नई आबादी थाने में साल 2024 में अपराध क्रमांक 140/2024 धारा 8/15 NDPS एक्ट के तहत दर्ज हुआ। इसके बाद साल 2025 में नई आबादी थाने में अपराध क्रमांक 63/2025 दर्ज हुआ। इसमें धारा 8/15 और 29 NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। क्या है PIT-NDPS एक्ट
पुलिस के मुताबिक PIT-NDPS एक्ट के तहत ऐसे आदतन मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, जिनके लगातार अवैध मादक पदार्थों के परिवहन, तस्करी, खरीद या बिक्री में शामिल रहने की आशंका हो। इसका उद्देश्य ऐसे मामलों में संबंधित व्यक्ति को निरुद्ध कर मादक पदार्थों की अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाना है।



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