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बारां में एक नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में विशेष कोर्ट ने दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो-1 रमेश कुमार अटल ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366, 344, 376(2) और पॉक्सो एक्ट की धारा 5ठ/6 के तहत दोषी ठहराया। कोर्ट ने उसे 20 साल के कारावास के साथ 1 लाख 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। विशेष लोक अभियोजक अरविन्द त्यागी ने बताया कि यह मामला 8 अप्रैल 2017 का है। पीड़ित ने छबड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने बताया कि 8 दिन पहले उसकी 12-13 साल की बेटी घर पर नहीं मिली। पत्नी को भी उसकी जानकारी नहीं थी। तलाश करने पर पता चला कि बालिका भजन संध्या मंडली में ढोलक बजाने जाती थी, लेकिन मंडली की महिलाओं को भी उसकी कोई जानकारी नहीं थी। 1 अप्रैल 2017 को सुबह 10 बजे पीड़िता ने फोन कर बताया कि वह रूपारेल में है। परिजन वहां पहुंचे, लेकिन वह नहीं मिली और उसका फोन बंद हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर पीड़िता को ढूंढ निकाला। उसके बयान दर्ज किए गए और मेडिकल जांच कराई गई। इसके बाद कोर्ट में चालान पेश किया गया। सुनवाई के दौरान गवाहों के बयानों के आधार पर कोर्ट ने यह सजा सुनाई।
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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की जेल:1 लाख 10 हजार का जुर्माना लगाया, पीड़िता को पुलिस ने किया था बरामद
