चंडीगढ़ | सेक्टर-22 सिविल अस्पताल की पार्किंग से कार चोरी के मामले में सीजेएम कोर्ट ने 2 आरोपियों को दोषी करार दिया। कोर्ट ने जांच और ट्रायल के दौरान जेल में बिताए समय को ही सजा मानते हुए दोनों को तत्काल रिहा करने के आदेश दिए। हरपाल सिंह और अमरजीत सिंह, दोनों निवासी सेक्टर-22बी, के खिलाफ सेक्टर-17 थाने में धारा 303(2) और 317(2) के तहत 1 मई को केस दर्ज हुआ था। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया था कि सेक्टर-22 सिविल अस्पताल की पार्किंग से उसकी कार चोरी हो गई। पुलिस ने उसी दिन हरपाल सिंह को गिरफ्तार कर उसके पास से चोरी की कार बरामद कर ली थी। उसकी निशानदेही पर दूसरे आरोपी अमरजीत सिंह को भी गिरफ्तार किया गया। चार्जशीट दाखिल होने के बाद कोर्ट ने दोनों पर आरोप तय किए। शुरुआत में दोनों ने खुद को निर्दोष बताया, लेकिन बाद में अपराध स्वीकार कर लिया।
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वाहन चोरी केस 2 दोषी करार, जेल में बिताया समय ही सजा
