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हरियाणा के सरकारी कॉलेजों में कार्यरत हजारों प्राध्यापकों और प्रोफेसरों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। राज्य सरकार ने करियर एडवांसमेंट स्कीम (CAS) के तहत पदोन्नति (प्रमोशन) पाने के लिए अनिवार्य की गई ‘ग्रामीण सेवा’ (Rural Service) की शर्त में 1 साल के लिए छूट प्रदान की है। उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS) की ओर से 15 सितंबर 2026 को इस संबंध में आधिकारिक लेटर जारी कर दिया गया है। यह आदेश राज्य के सभी राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों को तत्काल अनुपालन के लिए भेज दिया गया है। इस फैसले से उन शिक्षकों को तुरंत प्रमोशन मिल सकेगा, जो केवल ग्रामीण क्षेत्रों में अनिवार्य सेवा अवधि पूरी न होने के कारण अटके हुए थे। क्या है रूरल सर्विस की शर्त यूजीसी (UGC) और हरियाणा उच्च शिक्षा विभाग के नियमों के मुताबिक, असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर व अगले पे-स्केल में प्रोमोट होने के लिए शिक्षकों को न्यूनतम 1 से 2 वर्ष ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी कॉलेजों में सेवा देना अनिवार्य होता था। प्रशासनिक कारणों से तबादला न हो पाने के कारण कई शिक्षकों का प्रमोशन रुक जाता था। सरकार ने अब इसे 1 साल के लिए स्थगित कर दिया है। अब आगे ये होगा
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हरियाणा में सरकारी कॉलेज टीचर्स को बड़ी सौगात:अब 'रूरल सर्विस' की शर्त से 1 साल की छूट, CAS वालों का हो सकेगा प्रमोशन
