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फिरोजाबाद में ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत नारखी पुलिस की अच्छी पैरवी और जांच के बाद एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने दोषी को 10 साल जेल की सजा सुनाई है। यह मामला नारखी थाना क्षेत्र का है। साल 2020 में धारा 363, 366, 376, 342 भादवि और 16/17, 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले की सुनवाई विशेष पॉक्सो कोर्ट के जज मुमताज अली की अदालत में हुई। कोर्ट ने दोषी विकास कुमार उर्फ जुगुनू, जो पथरौआ, थाना फरिहा का रहने वाला है, को 10 साल जेल और 19 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इस मामले में शामिल एक बाल अपचारी को भी 10 साल जेल और 29 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई है। पुलिस के मुताबिक, दोषियों को सजा दिलाने में सरकारी वकील अवधेश कुमार भारद्वाज, जांच अधिकारी उपनिरीक्षक रोशन लाल सिंह और कोर्ट पैरोकार हेड कांस्टेबल देवेंद्र सिंह की खास भूमिका रही।
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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा:फिरोजाबाद में कोर्ट ने सुनाया फैसला, एक नाबालिग को भी सजा
