जालंधर की DCP लॉ एंड ऑर्डर जसरूप बाठ ने आदेश की जानकारी दी।
पंजाब में अब बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) के पेट्रोल पंपों पर तेल नहीं मिलेगा। अमृतसर के बाद जालंधर में भी पुलिस ने इस पर रोक लगा दी है। पुलिस का कहना है कि HSRP के अलावा जिन नंबर प्लेटों के साथ छेड़छाड़ की गई हो, उन्हें भी पेट्रोल-डीजल नहीं द
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पुलिस का तर्क है कि वारदात के बाद ऐसे आरोपी फरार हो जाते हैं लेकिन नंबर प्लेट की गड़बड़ी की वजह से उनकी पहचान करना मुश्किल हो जाता है। खास तौर पर बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के पुलिस को ज्यादा दिक्कत आती है।
DCP बोलीं- कई गाड़ियां ऐसी घूमती हैं जालंधर की DCP लॉ एंड ऑर्डर जसरूप बाठ ने कहा कि कमिश्नरेट पुलिस की हद में कई बार देखा गया है कि कई टू-व्हीलर और फोर-व्हीलर बिना नंबर प्लेट, टूटी हुई नंबर प्लेट या गलत नंबर प्लेट के साथ घूमते हैं। यह मोटर वाहन अधिनियम के तहत भी अवैध है। इसलिए, पुलिस कमिश्नर ने धारा 163 BNSS के तहत ये आदेश जारी किए हैं।
DCP ने कहा- इसके साथ ही, पंप के एंट्री-एग्जिट पॉइंट्स, सड़क की तरफ और जहां पेट्रोल-डीजल डिस्पेंस होता है, वहां CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। CCTV की फुटेज 2 महीने के लिए संभाल कर रखी जाएगी, ताकि कोई इंसिडेंट होने पर यह पहले तो रोकथाम में मदद करे और बाद में डिटेक्शन में मदद करे। अगर फिर भी कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा करता है या अनियंत्रित होता है, तो संबंधित SHO, ACP या ADCP को सूचित किया जाए।

अमृतसर पुलिस ने पाबंदी के ये आदेश जारी किए अमृतसर के पुलिस कमिश्नर हरमनबीर सिंह गिल ने कहा कि कई मालिक नंबर प्लेट हटाकर, मोड़कर, तोड़कर, ढककर या उसमें बदलाव करके वाहन चला रहे हैं। इससे ट्रैफिक और स्थानीय पुलिस को वाहनों की पहचान करने में परेशानी होती है। अस्पष्ट या बदली हुई नंबर प्लेट वाले वाहनों का इस्तेमाल हिट एंड रन, चेन स्नैचिंग, चोरी, लूट और अन्य आपराधिक गतिविधियों में किया जा सकता है।
जिन नए वाहनों पर वैध रजिस्ट्रेशन नंबर या वैध अस्थायी रजिस्ट्रेशन नंबर लगा होगा, उन्हें इस पाबंदी से छूट दी गई है। एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और अन्य जरूरी वाहनों को भी छूट रहेगी।
पेट्रोल पंप पर बोर्ड लगाना जरूरी सभी पेट्रोल पंप और सीएनजी स्टेशन संचालकों को प्रवेश द्वार व ईंधन भरने वाली जगह के पास कम से कम 3 गुणा 3 फीट का सूचना बोर्ड लगाना होगा। बोर्ड पर साफ लिखा होगा कि बिना वैध नंबर प्लेट वाले वाहन को ईंधन नहीं दिया जाएगा। पेट्रोल पंप और सीएनजी स्टेशन संचालकों को अपने सीसीटीवी और एएनपीआर कैमरे हर समय चालू रखने होंगे।
कैमरों में स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड होनी चाहिए नंबर प्लेट आने-जाने वाले वाहनों की आगे और पीछे की नंबर प्लेट कैमरों में स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड होनी चाहिए। पेट्रोल पंप संचालकों को कैमरों की रिकॉर्डिंग कम से कम 30 दिनों तक सुरक्षित रखनी होगी। पुलिस की जरूरत पड़ने पर यह फुटेज उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
बोतल या कंटेनर में ईंधन नहीं, विवाद पर 112 पर सूचना पेट्रोल और डीजल पंपों पर किसी गैर-अधिकृत व्यक्ति को बोतल, कंटेनर या किसी अन्य बर्तन में पेट्रोल-डीजल देने पर भी रोक रहेगी। अगर बिना नंबर प्लेट वाले वाहन को ईंधन देने से इनकार करने पर चालक विवाद, हंगामा या गाली-गलौज करता है, तो पेट्रोल पंप संचालक तुरंत नजदीकी पुलिस थाने या 112 पर सूचना दे सकता है।
नियम तोड़ने पर कार्रवाई आदेश का उल्लंघन करने वाले वाहन मालिक, चालक, पेट्रोल पंप संचालक या कर्मचारी के खिलाफ BNSS की धारा 223 और मोटर व्हीकल एक्ट की लागू धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। पुलिस के मुताबिक, इस आदेश का उद्देश्य वाहनों की पहचान सुनिश्चित करना, ट्रैफिक नियमों की निगरानी मजबूत करना और आपराधिक गतिविधियों में इस्तेमाल होने वाले वाहनों पर नजर रखना है।

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अमृतसर में बिना वैध नंबर प्लेट वाले वाहनों को पेट्रोल, डीजल और सीएनजी नहीं मिलेगी। पुलिस कमिश्नर हरमनबीर सिंह गिल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया है। यह आदेश कमिश्नरेट अमृतसर सिटी के अधिकार क्षेत्र में लागू होगा और नियम तोड़ने पर कार्रवाई भी होगी। (पढ़ें पूरी खबर)
