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प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कृष्ण कुमार श्रीवास्तव उर्फ के.के. श्रीवास्तव के खिलाफ कार्रवाई की है। ED के रायपुर जोनल कार्यालय ने 22 सितंबर को 3.25 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क करने का आदेश जारी किया। इसके बाद 23 सितंबर को विशेष न्यायालय (PMLA), रायपुर में उनके खिलाफ अभियोजन शिकायत (PC) दाखिल की गई। ED ने यह जांच रायपुर के तेलीबांधा थाने में दर्ज FIR और छत्तीसगढ़ पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट के आधार पर शुरू की थी। एजेंसी के मुताबिक, मामले में धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक धमकी और आपराधिक साजिश से जुड़े आरोपों की जांच की गई। जांच के अनुसार, जून 2023 में के.के. श्रीवास्तव ने M/s रावत एसोसिएट्स के प्रोपराइटर को रायपुर स्मार्ट सिटी की करीब 500 करोड़ रुपए की परियोजना में सब-कॉन्ट्रैक्ट दिलाने का दावा किया। इसके लिए 15 करोड़ रुपए की परफॉर्मेंस सिक्योरिटी मांगी गई। इसके बाद व्हाट्सऐप के जरिए बताए गए पांच बैंक खातों में 15 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। पांच खातों में ट्रांसफर हुई रकम ED के मुताबिक, जांच में सामने आया कि जिन बैंक खातों में रकम भेजी गई, वे कथित खाताधारकों की जानकारी के बिना धोखाधड़ी से खोले गए थे। संबंधित संस्थाएं अपने पंजीकृत पतों पर भी मौजूद नहीं मिलीं। शेल कंपनियों के जरिए विदेश भेजी रकम ED का दावा है कि ठगी की रकम को शेल और कंड्यूट संस्थाओं के नेटवर्क के जरिए कई स्तरों पर घुमाया गया। इसके बाद माल ढुलाई शुल्क और कंटेनर लीजिंग जैसे कारोबारी विवरणों के जरिए रकम दुबई, हांगकांग, चीन और सिंगापुर में स्थित लाभार्थियों तक भेजी गई। जांच एजेंसी के अनुसार, 15 करोड़ रुपए में से 3.40 करोड़ रुपए पीड़ित को वापस किए गए, जबकि 11.60 करोड़ रुपए की रकम वापस नहीं हुई। के.के. श्रीवास्तव को ED ने 30 जुलाई 2026 को PMLA की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया था। विशेष न्यायालय ने उन्हें ED की हिरासत में भेजा था। अब संपत्ति कुर्क करने और अभियोजन शिकायत दाखिल करने के बाद मामले में आगे की जांच जारी है। केके श्रीवास्तव पर पूर्व सीएम के लिए तांत्रिक पूजा करने का आरोप केके श्रीवास्तव का नाम इससे पहले भी राजनीतिक हलकों में चर्चा में रहा है। उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कथित तांत्रिक बताया जाता रहा है। उनके खिलाफ रायपुर के तेलीबांधा थाने में धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज हुआ था। इसी केस के आधार पर ED ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की। जांच एजेंसी के मुताबिक, श्रीवास्तव पर रायपुर स्मार्ट सिटी की करीब 500 करोड़ रुपए की परियोजना में सब-कॉन्ट्रैक्ट दिलाने का झांसा देकर 15 करोड़ रुपए लेने का आरोप है। ED ने मामले में 3.25 करोड़ रुपए की संपत्तियां अनंतिम रूप से कुर्क की हैं। 30 जुलाई को हुई थी गिरफ्तारी कृष्ण कुमार श्रीवास्तव को ईडी ने 30 जुलाई 2026 को पीएमएलए की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद उसे विशेष न्यायालय (पीएमएलए), रायपुर के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे ईडी की हिरासत में भेजा गया था। जांच पूरी करने के बाद ईडी ने 22 सितंबर को 3.25 करोड़ रुपए की चल-अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया। इसके अगले दिन 23 सितंबर को मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए केके श्रीवास्तव के खिलाफ अभियोजन परिवाद दाखिल किया गया।
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के.के. श्रीवास्तव की 3.25 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच:ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले केस में लिया एक्शन, पूर्व सीएम के तांत्रिक पर करोड़ो रुपए ट्रांसफर करने का आरोप
