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धर्मशाला नशे में धुत कार चालक का कारनामा:गाली गलौज का विरोध करने पर युवती को कुचलने का प्रयास, पिता से मारपीट और पटका




हिमाचल के कांगड़ा जिले के धर्मशाला के उपखंड के नरवाणा बाजार में शराब के नशे में धुत एक कार चालक ने जमकर हंगामा किया। आरोपी ने न केवल एक युवती पर तेज रफ्तार गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया, बल्कि बीच-बचाव करने आए उसके बुजुर्ग पिता के साथ मारपीट कर उन्हें जमीन पर पटक दिया। घटना में पीड़ित पिता के हाथ और कोहनी से खून बहने लगा और वह घायल हो गए। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में नरवाणा बाजार की रहने वाली 30 वर्षीय संजीवनी कश्यप ने बताया कि बुधवार रात करीब 8:45 बजे गांव का ही रहने वाला अश्वनी कुमार अपनी कार (HP 39C 1616) को बेहद तेज रफ्तार और लापरवाही से चला रहा था। जैसे ही संजीवनी घर से बाहर निकली, आरोपी ने उस पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। युवती ने मुस्तैदी दिखाते हुए तुरंत पीछे हटकर अपनी जान बचाई। गाली-गलौज, छेड़छाड़ और बुजुर्ग पिता पर हमला जब युवती ने कार चालक से इस लापरवाही का विरोध जताया, तो आरोपी भड़क गया। उसने पीड़िता के साथ गाली-गलौज की, गलत तरीके से छूकर धक्का-मुक्की की और चरित्र पर अभद्र टिप्पणियां कीं। शोर सुनकर जब युवती के बुजुर्ग माता-पिता उसे बचाने बाहर आए, तो आरोपी ने उनके साथ भी बदसुलूकी की और पिता को जोर से धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। पिटाई के कारण बुजुर्ग की उंगलियों और कोहनी में गंभीर चोटें आईं। पहले भी कर चुका है विवाद, मांगी थी माफी पीड़िता संजीवनी ने पुलिस को बताया कि आरोपी अश्वनी पहले भी दो-तीन बार इस तरह की हरकतों को अंजाम दे चुका है और जान से मारने की धमकियां दे चुका है। पूर्व में हुए विवादों को लेकर वह पुलिस चौकी में माफी भी मांग चुका था, लेकिन उसकी आदतों में कोई सुधार नहीं आया। पीड़िता ने अपने परिवार की सुरक्षा की गुहार लगाते हुए आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने दर्ज की FIR, मेडिकल जांच जारी मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए धर्मशाला पुलिस ने आरोपी अश्वनी कुमार के खिलाफ प्राथमिकी (FIR No. 181/2026) दर्ज कर ली है। आरोपी पर बीएनएस की धारा 281 (लापरवाही से वाहन चलाना), 74 (महिला की लज्जा भंग करना), 79 (शील भंग करने के इरादे से शब्द या इशारे), 115(2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 352 (शांति भंग करने के लिए अपमान) और 351(2) (आपराधिक धमकी) के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने घायल बुजुर्ग को चिकित्सीय परीक्षण के लिए जोनल अस्पताल धर्मशाला भेज दिया है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।



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