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हाईकोर्ट से 14 शिक्षकों को झटका:क्रमोन्नति वेतनमान की मांग खारिज, डिवीजन बेंच के फैसले का दिया हवाला,धमतरी जिले के शिक्षकों ने लगाई थी याचिका




छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने धमतरी जिले के 14 शिक्षकों को क्रमोन्नति वेतनमान के मामले में राहत देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस बीडी गुरु की सिंगल बेंच ने शिक्षकों की रिट याचिकाएं खारिज करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर डिवीजन बेंच पहले ही स्पष्ट फैसला दे चुकी है। ऐसे में उसी निर्णय के अनुरूप वर्तमान याचिकाओं में अलग राहत देने का कोई आधार नहीं बनता। धमतरी जिले के कुरूद विकासखंड में पदस्थ शिक्षक भुवन लाल बैस, संजय कुमार साहू, मितेश कुमार पाल, लीला राम साहू, लक्ष्मी साहू सहित अन्य सहायक शिक्षक और व्याख्याता (एलबी) के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने राज्य शासन के 10 मार्च 2017 के परिपत्र के तहत क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ नहीं मिलने को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। विभाग द्वारा लाभ देने से इनकार किए जाने के बाद उन्होंने न्यायालय का रुख किया था। एक साथ हुई सुनवाई, एक ही आदेश से सभी याचिकाओं का निपटारा सिंगल बेंच ने कहा कि, सभी याचिकाओं में कानून और तथ्यों का प्रश्न समान है, इसलिए सभी मामलों की एक साथ सुनवाई कर एक ही आदेश पारित किया जा रहा है। पहले ही तय हो चुका है कानूनी विवाद सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से बताया गया कि, यही विवाद पहले स्मृति आभा नामदेव और अन्य बनाम राज्य शासन प्रकरण में तय किया जा चुका है। उस मामले में हाईकोर्ट ने 13 मार्च 2026 को पुष्पलता माणिकपुरी एवं अन्य बनाम राज्य शासन के निर्णय का अनुसरण करते हुए स्पष्ट किया था कि संबंधित कर्मचारी स्मृति सोना साहू प्रकरण के समान परिस्थितियों में नहीं आते, इसलिए उन्हें 10 मार्च 2017 के परिपत्र का लाभ नहीं दिया जा सकता। हाईकोर्ट ने माना कि जब डिवीजन बेंच इस मुद्दे पर पहले ही स्पष्ट निर्णय दे चुकी है, तब उसी के अनुरूप वर्तमान सभी याचिकाओं का निराकरण किया जाना उचित है। इसी आधार पर धमतरी जिले के 14 शिक्षकों की सभी रिट याचिकाएं खारिज कर दी गईं।



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