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Delhi Girls Gang Rape Action; Supreme Court Vs Delhi Police


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नई दिल्ली25 मिनट पहले

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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में पिछले दिनों नाबालिगों से गैंगरेप के तीन मामलों पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। इनमें ग्रेटर नोएडा-दिल्ली बस, आस्था कुंज पार्क और स्वरूप नगर के मामले शामिल हैं।

जस्टिस जेबी पारदीवाला और के. विनोद चंद्रन की बेंच ने कहा कि इन घटनाओं से 2012 के निर्भया कांड की याद आती है और सवाल उठता है कि क्या उस घटना से कोई सबक लिया गया।

2012 में दिल्ली में चलती बस में 23 साल की युवती के साथ गैंगरेप हुआ था। बाद में उसकी मौत हो गई थी। घटना के बाद देशभर में विरोध प्रदर्शन हुए थे।

4 अगस्त को नोएड से दिल्ली जा रही बस में नाबालिग छात्रा से गैंगरेप हुआ था।

4 अगस्त को नोएड से दिल्ली जा रही बस में नाबालिग छात्रा से गैंगरेप हुआ था।

पार्क, सड़क और बस की इन 3 घटनाओं पर कोर्ट ने नोटिस लिया

  • 4 अगस्त: दिल्ली में 16 साल की नाबालिग से चलती बस में गैंगरेप। पीड़ित ग्रेटर नोएडा के परी चौक से बस में बैठी। आरोपियों ने उसे कश्मीरी गेट पर छोड़ा। इस दौरान बस करीब 47 किमी दौड़ती रही। बस के शीशों पर पर्दे लगे थे।
  • 12 सितंबर: स्वरूप नगर में 16 साल की नाबालिग से गैंगरेप-हत्या। अगले दिन खेत के पास खुले मैदान में शव मिला। चार आरोपी गिरफ्तार हुए, जिनमें तीन नाबालिग हैं।
  • 21 सितंबर: दिल्ली के कालकाजी मंदिर के पास आस्था कुंज पार्क में 17 साल की नाबालिग अपने दोस्त के साथ बैठी थी। तीन युवकों ने फर्जी पुलिस वाले बनकर छात्रा से रेप किया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने आस्था कुंज पार्क में गैंगरेप के एक आरोपी का 22 सितंबर को एनकाउंटर किया था, जिसमें वह घायल हो गया था। एनकाउंटर वाली जगह से बाइक और पिस्टल जब्त की गई थी।

पुलिस ने आस्था कुंज पार्क में गैंगरेप के एक आरोपी का 22 सितंबर को एनकाउंटर किया था, जिसमें वह घायल हो गया था। एनकाउंटर वाली जगह से बाइक और पिस्टल जब्त की गई थी।

कोर्ट ने पुलिस की गश्त और निगरानी पर सवाल उठाए

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में नाबालिगों और महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा की घटनाओं पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है।

कोर्ट ने कहा कि पार्क, सड़क, बस, मेट्रो स्टेशन और सब-वे जैसे सार्वजनिक स्थानों पर लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना जरूरी है। कम गश्त और निगरानी की कमी के कारण इन जगहों को असुरक्षित नहीं बनाया जा सकता।

आस्था कुंज पार्क की घटना का जिक्र करते हुए कोर्ट ने कहा कि LSR कॉलेज की छात्राओं ने पहले भी यौन उत्पीड़न की शिकायत की थी, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था में जरूरी सुधार नहीं किए गए।

कोर्ट ने कहा कि हिंसा से मुक्त होकर सम्मान के साथ जीना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार है।

दिल्ली में हर दिन बच्चों से यौन अपराध के 4 मामले

NCRB के मुताबिक, 2024 में दिल्ली में POCSO के 1,553 केस दर्ज हुए। यानी औसतन हर दिन 4 से ज्यादा मामले सामने आए। 2025 की रिपोर्ट अभी जारी नहीं हुई है।

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