![]()
पंजाब पुलिस के निलंबित DIG हरचरण सिंह भुल्लर रिश्वत मामले में आज चंडीगढ़ कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान एयरटेल के नोडल अफसर ने रिकॉर्ड की प्रतियां कोर्ट को सौंपी। पिछली गवाही में अभियोजन पक्ष के गवाह आकाश बत्ता की आंशिक गवाही दर्ज की गई। गवाह ने बेटे के जन्मदिन की तैयारियों में शामिल होने के लिए गांव लौटने का अनुरोध किया, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने उनकी अगली गवाही 1 अक्टूबर और 5 अक्टूबर 2026 के लिए तय कर दी है। CCTV फुटेज उपलब्ध नहीं है, दिया जवाब
आरोपी हरचरण सिंह भुल्लर और कृषानु शारदा के मामले में मंडी गोबिंदगढ़ (फतेहगढ़ साहिब) पुलिस थाने के तत्कालीन SHO इंस्पेक्टर संदीप सिंह अदालत के समक्ष उपस्थित हुए। उन्होंने सीलबंद लिफाफे में फतेहगढ़ साहिब SSP कार्यालय का पत्र सौंपा। पत्र में जानकारी दी गई कि 7 और 8 नवंबर 2025 की मांगी गई CCTV फुटेज डीवीआर हार्ड डिस्क में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि उसमें केवल 10 से 15 दिनों का स्टोरेज बैकअप रहता है। कोर्ट के 6 फरवरी 2026 के आदेश तक वह डेटा ओवरराइट हो चुका था। एक अक्टूबर को शारदा की फिजिकल पेशी होगी
लंच ब्रेक के दौरान कोर्ट ने हरचरण सिंह भुल्लर को उनके वकीलों से बातचीत करने की इजाजत दी। दोनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। ईडी रिमांड खत्म होने के बाद 1 अक्टूबर 2026 को आरोपी कृषानु शारदा को मॉडल जेल चंडीगढ़ से व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश करने के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया गया है। सेक्टर-40 स्थित घर पर तलाशी ली थी हरचरण सिंह भुल्लर को सीबीआई ने 16 अक्टूबर 2025 को गिरफ्तार किया था। भुल्लर की गिरफ्तारी के बाद CBI ने उनके सेक्टर-40 स्थित घर पर तलाशी ली थी। जांच एजेंसी की कार्रवाई में बड़ी मात्रा में नकदी, सोना और अन्य कीमती सामान बरामद होने की जानकारी सामने आई थी। अलग मामले में CBI ने आय से अधिक संपत्ति की जांच भी शुरू की थी। आरोपमुक्त करने की अर्जी हो चुकी खारिज इस मामले में भुल्लर और कृष्णु शारदा की ओर से CBI अदालत में आरोपमुक्त किए जाने की अर्जी दाखिल की गई थी। दोनों की ओर से CBI की कार्रवाई और अधिकार क्षेत्र को लेकर सवाल उठाए गए थे। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद डिस्चार्ज एप्लीकेशन खारिज कर दी थी। इसके बाद मामले की सुनवाई आगे बढ़ रही है। रिश्वत की रकम बिचौलिए के जरिए मांगी गई थी CBI के मामले के अनुसार कारोबारी आकाश बत्ता की शिकायत में आरोप लगाया गया था कि रिश्वत की रकम बिचौलिए के जरिए मांगी गई थी। मीडिया रिपोर्टों में भी बिचौलिए कृष्णु शारदा के खिलाफ भुल्लर की ओर से रिश्वत मांगने का आरोप सामने आया था।
Source link
पूर्व DIG रिश्वत केस की चंडीगढ़ कोर्ट में सुनवाई:एयरटेल के नोडल अफसर ने सौंपे दस्तावेज, थाने की फुटेज नहीं उपलब्ध, बिचौलिए के वारंट जारी
