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हरियाणा के नारनौल में शहर के साथ लगते बेचिराग गांव लुतफपुर में पहले बेची जा चुकी जमीन को दोबारा बेचने के आरोप में पुलिस ने महिला समेत दो लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। मामला रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 की धारा 82 और BNS की धारा 212 के तहत दर्ज किया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार संयुक्त सब रजिस्ट्रार नारनौल कार्यालय में मोहन लाल और सूबे सिंह ने 22 सितंबर 2026 को शिकायत दी थी। शिकायत में बताया गया कि गांव लुतफपुर निवासी आशा के नाम जमाबंदी वर्ष 2021-22 की खेवट नंबर 110 में कुल 55 कनाल 18 मरला जमीन थी। इसमें आशा का हिस्सा 1/5 यानी 11 कनाल 3 मरला था। पहले बेच दी अधिकांश जमीन शिकायत के अनुसार आशा ने अपने हिस्से की जमीन में से अधिकांश जमीन पहले ही अलग-अलग लोगों को बेच दी थी। इसके लिए 27 दिसंबर 2018 को वसीका नंबर 4630 के माध्यम से जमीन की बिक्री की गई थी। बिक्री के बाद केवल करीब 16 गज जमीन बची थी। हालांकि खरीदारों के नाम इंतकाल दर्ज नहीं हुआ था। सितंबर में फिर से बेचने का आरोप शिकायत में आरोप लगाया गया कि खरीदारों के नाम इंतकाल नहीं चढ़ने का फायदा उठाकर आशा ने 14 सितंबर 2026 को वसीका नंबर 1867 के जरिए वही जमीन दोबारा ऋतू कुमारी को बेच दी। शिकायत मिलने के बाद संयुक्त सब रजिस्ट्रार कार्यालय ने मामले की जांच की और 14 सितंबर की रजिस्ट्री के आधार पर दर्ज इंतकाल नंबर 2328 को रद्द कर दिया। कानूनी कार्रवाई की मांग कार्यालय की ओर से पुलिस को भेजे पत्र में आरोप लगाया गया कि गलत तथ्यों के आधार पर और धोखाधड़ी की नीयत से रजिस्ट्री कराई गई। पत्र में विक्रेता आशा, खरीदार ऋतू कुमारी और रजिस्ट्री के गवाहों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई। पुलिस ने दर्ज किया केस शहर नारनौल थाना पुलिस को संयुक्त सब रजिस्ट्रार की ओर से पत्र क्रमांक 666/RC, दिनांक 24 सितंबर 2026 को प्राप्त हुआ। पत्र की जांच के बाद पुलिस ने मामले में अब मुकदमा दर्ज किया है। केस में BNS की धारा 212 और रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 की धारा 82 लगाई गई है।
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नारनौल में महिला समेत 2 पर केस दर्ज:पहले 2018 में बेच दी अधिकांश जमीन; 2026 में दोबारा रजिस्ट्री कराने पर इंतकाल रद्द
