शिक्षा निदेशालय ने डीईओ सेकंडरी और एलिमेंटरी को पत्र जारी कर 8 अक्टूबर शाम 4 बजे तक तय प्रोफार्मा में योग्य कर्मियों का ब्योरा भेजने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया कि तय समयसीमा के बाद मिलने वाले आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। विभाग के सेवा नियम के तहत 30 सितंबर तक 5 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने वाले पात्र कर्मी ही पदोन्नति के हकदार होंगे। कर्मी का 10वीं पास होना (पंजाबी विषय के साथ) अनिवार्य है। 20 अगस्त, 2019 की वरिष्ठता सूची के आधार पर चयन किया जाएगा। यदि किसी पात्र कर्मी का नाम वरिष्ठता सूची में नहीं है, तो उसका विवरण भी अलग से भेजने को कहा गया है। कार्मिक विभाग के निर्देशों के मुताबिक, क्लर्क बनने के लिए पंजाबी और अंग्रेजी टाइपिंग टेस्ट तय स्पीड में पास करना होगा। दिव्यांग कैटेगरी के कर्मियों को टाइप टेस्ट से छूट तभी मिलेगी, जब सिविल सर्जन से जारी वैध छूट प्रमाण पत्र साथ संलग्न होगा। 3 सदस्यीय कमेटी का गठन होगा, जो साल में 3 से 4 बार टाइप टेस्ट आयोजित करेगी।
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शिक्षा विभाग में दर्जा चार कर्मचारियों से क्लर्क बनने का मौका, 8 तक आवेदन
