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हिसार में रुपए छीनकर भागने वाले युवक दोषी करार:13 अक्टूबर को सजा सुनाएगी कोर्ट, बैंक से कैश निकाल जा रहे थे दादी-पोता




हिसार की सेशन जज अलका मलिक की कोर्ट ने वर्ष 2023 में 12 साल के बच्चे से 79 हजार 500 रुपए से भरा बैग छीनने के मामले में आरोपी सागर और रोहित को दोषी करार दिया है। कोर्ट 13 अक्टूबर को दोनों दोषियों को सजा सुनाएगी। मामला सिटी थाना क्षेत्र का है और पुलिस ने 10 अप्रैल 2023 को केस दर्ज किया था। अंबेडकर बस्ती निवासी संतरा देवी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह 10 अप्रैल 2023 को अपने 12 वर्षीय पोते समीर के साथ तलाकी गेट के पास स्थित पीएनबी बैंक से 80 हजार रुपए निकलवाकर घर लौट रही थी। उसने सामान खरीदने के लिए 500 रुपए अलग निकाल लिए थे। बाकी 79 हजार 500 रुपए एक बैग में रखे थे। बैग में बैंक की कॉपी, पहचान पत्र, मिलिट्री कार्ड, कीपैड मोबाइल फोन और अन्य कागजात भी थे। दादी से आगे चल रहा था पोता संतरा देवी के अनुसार, बैग उसके पोते समीर के हाथ में था और वह उसके आगे चल रहा था। दोपहर करीब 12:50 से 1 बजे के बीच वे सिविल गेट से कुछ पहले पहुंचे। वहां सड़क किनारे काले रंग की स्कूटी पर दो युवक खड़े थे। स्कूटी पर पीछे बैठे युवक ने झपटा मारकर समीर के हाथ से पैसों वाला बैग छीन लिया। इसके बाद दोनों स्कूटी से ऑटो मार्केट की तरफ फरार हो गए। दादी-पोते ने शोर मचाते हुए उनका पीछा किया, लेकिन आरोपी हाथ नहीं आए। शिकायत के आधार पर सिटी थाना पुलिस ने केस दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने वीरवार को सागर और रोहित को दोषी करार दिया। अब 13 अक्टूबर को अदालत फैसला सुनाएगी।



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