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राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय, डॉ अनिल मिश्र व अन्य लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मामले में रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग को लेकर दाखिल अर्जी पर सोमवार को भी सुनवाई नहीं हो सकी। रामजन्मभूमि थाने की पुलिस ने अदालत में अपनी आख्या दाखिल नहीं की थी। इस कारण मामले में आगे की कार्रवाई नहीं हो पाई। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) पीयूष त्रिपाठी ने सुनवाई के लिए अब 16 अक्टूबर की तारीख तय की है। अधिवक्ता संघ के महामंत्री ने दाखिल की अर्जी अधिवक्ता संघ के महामंत्री शैलेंद्र जायसवाल ने सीजेएम अदालत में अर्जी दाखिल की है। इसमें राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण को लेकर चंपत राय, डॉ. अनिल मिश्रा, गोपाल राव और कृष्ण मोहन समेत कई अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की गई है। अर्जी में संबंधित लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई किए जाने का अनुरोध किया गया है। पुलिस की रिपोर्ट नहीं पहुंची अदालत सोमवार को अर्जी पर सुनवाई निर्धारित थी। इसके लिए अदालत में पुलिस की आख्या का इंतजार किया जा रहा था। हालांकि, रामजन्मभूमि थाने की ओर से रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई। इसके चलते अदालत मामले में आगे की सुनवाई नहीं कर सकी। सीजेएम ने अगली सुनवाई के लिए 16 अक्टूबर की तारीख नियत कर दी। 16 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई अब इस मामले में अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होगी। पुलिस की आख्या दाखिल होने के बाद अदालत अर्जी पर आगे विचार कर सकती है। फिलहाल, अदालत में रिपोर्ट दर्ज करने की मांग वाली अर्जी लंबित है। ध्यान रहे कि यह मामला आरोपों के आधार पर दाखिल अर्जी से संबंधित है। अदालत ने अभी रिपोर्ट दर्ज करने का कोई आदेश नहीं दिया है।
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राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण: चंपत राय पर FIR की मांग:पुलिस की आख्या नहीं आने से टली सुनवाई; सीजेएम कोर्ट ने 16 अक्टूबर की तारीख तय की
