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सोनीपत के खरखौदा क्षेत्र में ड्रेन नंबर-8 के पास तेज रफ्तार बस की टक्कर से बाइक सवार मां-बेटा घायल हो गए। हादसे में गंभीर रूप से घायल महिला को उपचार के लिए सोनीपत के ट्यूलिप अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां अब इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। महिला के बेटे मनजीत की शिकायत पर खरखौदा थाना पुलिस ने अज्ञात बस चालक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मां को बाइक पर बैठाकर खरखौदा आ रहा था मनजीत खरखौदा के गांव खांडा के रहने वाले मनजीत ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह मेहनत-मजदूरी करता है। 9 अक्टूबर को दोपहर करीब 12:30 बजे वह अपनी बाइक पर मां मेसो देवी को बैठाकर गांव खांडा से खरखौदा किसी काम से आ रहा था। जब वे ड्रेन नंबर-8 के पास चौलका पहुंचे तो पीछे से तेज रफ्तार में आई एक बस ने उनकी बाइक को पीछे और साइड से टक्कर मार दी। टक्कर लगने से मां-बेटा बाइक समेत सड़क पर गिर गए और उन्हें चोटें आईं। बस चालक मौके से फरार मनजीत के अनुसार, हादसे के बाद बस चालक ने बस रोककर उसके पास आया था। इस दौरान उसने बस का नंबर HR55BE-1670 देखा। इसके बाद चालक बस लेकर मौके से फरार हो गया। मनजीत ने निजी वाहन की व्यवस्था कर घायल मां को पहले खरखौदा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) पहुंचाया। वहां से उन्हें सोनीपत के ट्यूलिप अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान तोड़ा दम मनजीत ने शिकायत में बताया कि हादसे में घायल उसकी मां मेसो देवी का ट्यूलिप अस्पताल में उपचार चल रहा था। उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। इसके बाद उसने पुलिस को लिखित शिकायत देकर बस चालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने और मां का पोस्टमार्टम करवाने की मांग की। पुलिस ने दर्ज किया केस, जांच शुरू पुलिस के अनुसार, हादसे की सूचना 9 अक्टूबर को डायल-112 के माध्यम से मिली थी। इसके बाद पुलिस टीम खरखौदा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची, जहां मनजीत और मेसो देवी की मेडिकल रिपोर्ट (MLR) प्राप्त की गई। दोनों ने पहले उपचार करवाने की बात कही थी। 10 अक्टूबर को पुलिस ने ट्यूलिप अस्पताल में डॉक्टर से घायलों की फिटनेस के संबंध में रिपोर्ट मांगी, जिस पर उन्हें अनफिट बताया गया। 12 अक्टूबर को मेसो देवी की मौत की सूचना मिलने पर पुलिस अस्पताल पहुंची और आवश्यक कागजात प्राप्त किए। बस चालक के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज मनजीत की शिकायत और उपलब्ध मेडिकल रिकॉर्ड के आधार पर खरखौदा थाना पुलिस ने बस चालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 281, 106 और 125(A) के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और बस चालक की पहचान तथा हादसे से जुड़े अन्य तथ्यों की पड़ताल की जा रही है।
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तेज रफ्तार बस ने मां-बेटे को मारी टक्कर:इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ा; बाइक से शहर जा रहे थे, ड्राइवर मौके से भागा
