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गुड़ामालानी में पूर्व सरपंच को हनीट्रैप में फंसाकर रुपए ऐंठने के मामले में गिरफ्तार महिला को शनिवार को पुलिस ने प्रोटेक्शन वारंट पर बाड़मेर कोर्ट में पेश किया। यह पेशी महिला के थाने से भागने के दर्ज नए मुकदमे को लेकर हुई थी।
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हालांकि महिला आरोपी के वकील ने मामले में थानाधिकारी समेत दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर कोर्ट में लिखित प्रार्थना पत्र पेश किया। कोर्ट ने इस अर्जी पर सुनवाई के लिए सोमवार की तारीख तय की है।
गिरफ्तारी के बाद थाने से फरार हो गई थी दरअसल, बुधवार रात पुलिस ने हनीट्रैप के आरोप में महिला समेत चार लोगों को पकड़ा था। लेकिन गिरफ्तारी के कुछ ही घंटों बाद महिला थाने से फरार हो गई। पुलिस ने करीब 6 घंटे की मशक्कत के बाद उसे 3 किलोमीटर दूर सुनसान इलाके से दोबारा पकड़ा और भागने का अलग मामला दर्ज किया।
गुरुवार को हनीट्रैप मामले में कोर्ट ने महिला को जेल भेज दिया था, जिसके बाद पुलिस शनिवार को उसे थाने से भागने वाले केस में जेल से प्रोटेक्शन वारंट पर लेकर कोर्ट पहुंची।
कोर्ट में सुनवाई के दौरान महिला के वकील राजेश विश्नोई ने पुलिस की कार्रवाई का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि थाने से भागने की धारा (262 BNS) जमानती अपराध है और नियम के मुताबिक महिला को थाने से ही जमानत मिल जानी चाहिए थी।
वकील ने पुलिस पर महिला के संवैधानिक अधिकारों (आर्टिकल 21) के हनन का आरोप लगाया और थानाधिकारी समेत दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर कोर्ट में लिखित प्रार्थना पत्र पेश किया। कोर्ट ने इस अर्जी पर सुनवाई के लिए सोमवार की तारीख तय की है।
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