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स्कूल शिक्षा विभाग में अब ई-अटेंडेंस नहीं लग पाने के कारण शिक्षकों का वेतन नहीं काटा जाएगा। इसी तरह की राहत अतिथि शिक्षकों को भी मिलेगी। उन्हें भी तकनीकी समस्याओं के कारण ई अटेंडेंस नहीं लग पाने पर वेतन कटौती से मुक्त रखा जाएगा। वीडियो कांफ्रेंसिंग मीटिंग में आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा जिला शिक्षा अधिकारियों को दिए गए निर्देश के बाद सभी डीईओ ने अपने जिले में संकुल प्राचार्यों को इस पर अमल के लिए कहा है। शिक्षकों एवं अतिथि शिक्षकों का वेतन रोके जाने की शिकायतों के बीच बड़ी राहत सामने आई है। आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) में स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि केवल ई-अटेंडेंस नहीं लग पाने के कारण किसी भी शासकीय सेवक का वेतन नहीं रोका जाएगा। ई-अटेंडेंस व्यवस्था के दौरान नेटवर्क समस्या, एप में तकनीकी खामी, लॉगिन की समस्या, लोकेशन संबंधी गड़बड़ू या अन्य तकनीकी कारणों से कई बार विद्यालय में उपस्थित रहने के बावजूद कर्मचारियों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं हो पा रही है। ऐसी परिस्थितियों में कर्मचारी का वेतन रोकना उचित नहीं ठहराए जाने की बात शिक्षकों द्वारा कही जाती रही है। आयुक्त लोक शिक्षण के निर्देश से यह स्पष्ट हो गया है कि ई-अटेंडेंस की तकनीकी विफलता को कर्मचारी की अनुपस्थिति का आधार नहीं माना जा सकता और केवल इसी कारण वेतन भुगतान बाधित नहीं किया जाएगा। यह व्यवस्था नियमित शिक्षकों एवं अन्य शासकीय सेवकों के साथ-साथ अतिथि शिक्षकों पर भी लागू होगी। शिक्षक संगठन ने किया निर्णय का स्वागत शासकीय शिक्षक संगठन मध्यप्रदेश के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष उपेन्द्र कौशल ने विभाग के इस निर्देश का स्वागत करते हुए कहा कि तकनीकी समस्या के लिए शिक्षक अथवा कर्मचारी को दंडित करना न्यायसंगत नहीं है। यदि कर्मचारी निर्धारित समय पर विद्यालय में उपस्थित है, तो केवल एप अथवा नेटवर्क की समस्या के कारण उसके वेतन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि विभाग को ई-अटेंडेंस व्यवस्था को और अधिक तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के साथ-साथ ऐसी स्थिति में वैकल्पिक उपस्थिति दर्ज करने की स्पष्ट व्यवस्था भी करनी चाहिए, ताकि भविष्य में किसी कर्मचारी को तकनीकी त्रुटि के कारण परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने मांग की कि विभाग के इस निर्देश की जानकारी सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, विकासखंड शिक्षा अधिकारियों एवं संस्था प्रमुखों तक स्पष्ट रूप से पहुंचाई जाए, ताकि किसी भी स्तर पर ई-अटेंडेंस नहीं लग पाने को आधार बनाकर वेतन रोकने जैसी कार्रवाई न हो। आयुक्त लोक शिक्षण अभिषेक सिंह ने स्पष्ट किया है कि ई-अटेंडेंस नहीं लग पाने या एक-दो दिन अनुपस्थित रहने पर शिक्षक अथवा अतिथि शिक्षक का पूरे महीने का वेतन नहीं रोका जाएगा। संकुल प्राचार्य स्पीकिंग ऑर्डर जारी कर अनुपस्थिति का कारण पूछेंगे और नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। हालांकि ई-अटेंडेंस लगाना अनिवार्य रहेगा और इसमें कोई छूट नहीं दी जाएगी। आयुक्त ने बताया कि प्रदेश में फिलहाल 99% शिक्षक और अतिथि शिक्षक ई-अटेंडेंस लगा रहे हैं।
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ई-अटेंडेंस नहीं लगने पर अब नहीं रोका जा सकेगा वेतन:अतिथि शिक्षकों को भी राहत, आयुक्त के निर्देश के बाद डीईओ ने जारी किए निर्देश
