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कुख्यात चोर को सलाखों के पीछे नहीं रख पाई पुलिस:झज्जर कोर्ट ने गिरफ्तारी के एक महीने बाद ही दी जमानत,18 केस दर्ज हैं, नहीं हुई कोई रिकवरी




झज्जर के झांसवा स्थित वंडर सीमेंट लिमिटेड प्लांट से 1500 मीटर केबल और मैकेनिकल टूल चोरी के मामले में आरोपी संजू को गिरफ्तारी के करीब एक महीने बाद ही अदालत से जमानत मिल गई। आरोपी पर 18 मामले दर्ज होने का उल्लेख सामने आया है। इस मामले में अदालत ने नियमित जमानत मंजूर करते हुए उसे एक लाख रुपये के मुचलके पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। रात 11 बजे प्लांट में घुसे, 1500 मीटर केबल ले गए मामला 3-4 नवंबर 2025 की दरमियानी रात का है। झांसवा स्थित वंडर सीमेंट लिमिटेड के सिक्योरिटी शिफ्ट इंचार्ज अनिल, निवासी सिरसी, भिवानी ने पुलिस को शिकायत दी थी। शिकायत के अनुसार रात करीब 11:06 बजे अज्ञात लोग प्लांट में दाखिल हुए और एमएस अंजना पंप की करीब 1500 मीटर केबल और मैकेनिकल टूल चोरी कर ले गए। कंपनी की जांच के बाद संजू पर आया शक चोरी के बाद कंपनी ने अपने स्तर पर जांच की। जांच के दौरान संजू निवासी सुंदरेहटी, झज्जर का नाम सामने आया। इसके बाद पुलिस ने उसे मामले में आरोपी बनाया और गिरफ्तार किया। 18 केस दर्ज, फिर भी चोरी का सामान बरामद नहीं जमानत पर सुनवाई के दौरान अदालत के सामने यह तथ्य आया कि आरोपी के खिलाफ 18 मामले दर्ज होने की बात सामने आई है। इसके बावजूद इस मामले में चोरी की कथित केबल और मैकेनिकल टूल की रिकवरी नहीं हो सकी। मामले में शामिल बताया जा रहा दूसरा आरोपी भी अभी फरार है। कोर्ट ने रिकवरी नहीं होने को माना अहम पहलू नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सत्र न्यायाधीश राज कुमार यादव की अदालत ने मामले के तथ्यों पर विचार किया। कोर्ट के सामने चोरी की संपत्ति की रिकवरी नहीं होने और सह-आरोपी के फरार होने की स्थिति भी थी। इसके बाद अदालत ने संजू को जमानत देने का फैसला किया। एक लाख के मुचलके पर बाहर आया आरोपी अदालत ने आरोपी संजू की नियमित जमानत याचिका मंजूर करते हुए उसे एक लाख रुपये के मुचलके पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। मामले में फरार आरोपी की गिरफ्तारी और चोरी की संपत्ति की बरामदगी के लिए पुलिस की कार्रवाई आगे जारी रहेगी।



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