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कुरुक्षेत्र में साथी की हत्या के दोषी को उम्रकैद:कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया, कमीज से घोंटा था गला, 3 साल बाद आया फैसला




कुरुक्षेत्र में शराब पीते समय हुआ झगड़ा 3 साल बाद कोर्ट में सजा तक पहुंचा। मथाना के ईंट भट्ठे पर मजदूर सुखराम से रात में कहासुनी हुई और अगले ही दिन उसका शव भट्ठे के पास खाली जगह में मिला। गले में उसी की कमीज का फंदा था और नाक, कान व मुंह से खून निकल रहा था। पुलिस जांच में सामने आया कि रंजिश में प्रेम सिंह ने उसकी हत्या की थी। घटना एक अप्रैल 2023 की रात को हुई थी। अब कोर्ट ने पिंडोल, बदायूं (यूपी) निवासी प्रेम सिंह को आईपीसी की धारा 302 के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही दोषी प्रेम सिंह पर 25 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को 3 महीने की सजा काटनी होगी। रात 8 बजे बेटे से हुई सुखराम से बात शिवकुमार उर्फ गूड्डू निवासी मलिकपुर जिला रायबरेली (यूपी) ने 2 अप्रैल को पुलिस में बयान दिया था कि वह पटियाला पंजाब में काम करता है। उसका पिता सुखराम करीब 5 महीने से मथाना के ईंट भट्ठे पर काम कर रहा था। एक अप्रैल की रात करीब 8 बजे उसने पिता को फोन किया था। उस समय उसके पिता के साथ प्रेम सिंह, संजय और अन्य मजदूर शराब पी रहे थे। सुबह खाली जगह मिला सुखराम का शव इसी दौरान उनमें गाली-गलौज और झगड़ा हो गया। अगली सुबह वह मौके पर पहुंचा तो उसके पिता सुखराम का शव भट्ठे के पास खाली जगह में पड़ा था। उसके गले में कमीज का फंदा लगा हुआ था। नाक, कान और मुंह से खून निकल रहा था। बेटे की शिकायत पर थाना सदर थानेसर में हत्या का केस दर्ज हुआ था। जांच में शक की सुई प्रेम सिंह तक पहुंची। चार दिन में आरोपी गिरफ्तार मामले की जांच सीआईए-2 ने करते हुए 6 अप्रैल 2023 को प्रेम सिंह को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। इसके बाद गवाहों और सबूतों के आधार पर मामले की सुनवाई चली। करीब 3 साल बाद आज कोर्ट ने प्रेम सिंह को सुखराम की हत्या का दोषी करार दिया।



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