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गोवंश वध मामले में तीन साल से फरार आरोपी गिरफ्तार:केवलारी पुलिस ने 3 स्थाई गिरफ्तारी वारंट तामील कराए; SDOP के नेतृत्व में कार्रवाई




सिवनी जिले की केवलारी पुलिस ने शनिवार दोपहर कार्रवाई करते हुए दो फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ जारी तीन स्थाई गिरफ्तारी वारंट तामील किए। इनमें मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम के मामले में करीब तीन साल से फरार आरोपी भी शामिल है। वारंट केवलारी और सिवनी न्यायालयों से जारी हुए थे। गौवंश वध के मामले में आरोपी गिरफ्तार पुलिस के अनुसार, सिवनी के कटंगी रोड स्थित कसाई मोहल्ला निवासी समीम खान (28), पिता सईद खान के खिलाफ केवलारी न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 143/15 और अपराध क्रमांक 06/15 के तहत मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4, 6 और 9 में मामला दर्ज है। समीम खान के खिलाफ बरघाट थाने के सड़क दुर्घटना से जुड़े मामले में भी वारंट जारी था। इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 279, 337 और 338 के तहत कार्रवाई की गई थी। इसी कार्रवाई में केवलारी के हड्डी गोदाम क्षेत्र निवासी जफर खान (34), पिता मजहर खान को भी गिरफ्तार किया गया। उसके खिलाफ भी गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम के मामले में केवलारी न्यायालय से स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी था। एसडीओपी के नेतृत्व में हुई कार्रवाई पुलिस अधीक्षक कृष्ण लालचंदानी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक मिश्रा के मार्गदर्शन में एसडीओपी केवलारी अनीसा जैन के नेतृत्व में फरार वारंटियों की तलाश की जा रही थी। इसी दौरान शनिवार दोपहर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर तीन स्थाई गिरफ्तारी वारंट तामील किए गए। कार्रवाई में केवलारी थाना प्रभारी निरीक्षक प्रीतम सिंह, उपनिरीक्षक मयराम परतेती, सहायक उपनिरीक्षक जयकुमार चौहान सहित पुलिस टीम के अन्य कर्मचारी शामिल रहे। यह होता है स्थाई गिरफ्तारी वारंट जब किसी मामले में आरोपी न्यायालय में पेश नहीं होता और उसकी गिरफ्तारी जरूरी हो जाती है, तो न्यायालय गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकता है। स्थाई वारंट की तामील के बाद आरोपी को न्यायालय के सामने पेश करने की प्रक्रिया आगे बढ़ती है।



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