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चंडीगढ़ पुलिस के सबूत कमजोर, सट्टा केस में 3 बरी:कोर्ट का सबूतों के अभाव में फैसला; मैच का शेड्यूल-इलेक्ट्रॉनिक सबूत पेश नहीं कर सकी




चंडीगढ़ पुलिस ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग के मैच पर ऑनलाइन सट्टा लगाने का केस अदालत में साबित नहीं कर पाई। जिला अदालत ने सबूतों के अभाव में संजीव उर्फ सोनू, विक्रम सिंह और मनप्रीत सिंह को बरी कर दिया। अदालत में सुनवाई के दौरान पुलिस मैच का आधिकारिक शेड्यूल और आरोपों को साबित करने वाले जरूरी इलेक्ट्रॉनिक सबूत पेश नहीं कर सकी। मामला करीब 5 साल पुराना है। सेक्टर-19 थाना पुलिस ने 13 दिसंबर 2021 को सेक्टर-18 स्थित एक मकान में छापेमारी कर तीन युवकों को गिरफ्तार करने का दावा किया था। पुलिस के मुताबिक, आरोपी बिग बैश लीग में मेलबर्न और ब्रिस्बेन के बीच खेले जा रहे मैच पर ऑनलाइन सट्टा लगवा रहे थे। पुलिस ने मौके से 47 हजार रुपए, छह मोबाइल फोन, लैपटॉप, प्रिंटर और अन्य सामान बरामद करने की बात कही थी। इसके बाद तीनों के खिलाफ गैंबलिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। बचाव पक्ष ने पूछा- क्या उस दिन मैच था? आरोपियों की ओर से एडवोकेट रमन सिहाग ने अदालत में दलील दी कि पुलिस ने जिस मैच पर सट्टा लगाने के आरोप में केस दर्ज किया, उसके समर्थन में मैच का आधिकारिक शेड्यूल ही कोर्ट में पेश नहीं किया। ऐसे में यह सवाल उठता है कि जिस दिन पुलिस ने रेड की बात कही, क्या उस दिन वास्तव में वह मैच खेला भी जा रहा था। बचाव पक्ष ने कहा कि अगर पुलिस ने बिग बैश लीग के मैच पर सट्टेबाजी को केस का आधार बनाया था तो चार्जशीट के साथ उस मैच का आधिकारिक शेड्यूल भी पेश किया जाना चाहिए था। जिरह के दौरान जांच अधिकारी ने भी इस संबंध में हुई चूक को स्वीकार किया। इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी नहीं कर सके आरोप साबित बचाव पक्ष ने अदालत में यह भी तर्क दिया कि पुलिस आरोपियों के पास से मोबाइल फोन, लैपटॉप और अन्य सामान बरामद करने का दावा तो कर रही है, लेकिन इन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से ऐसा ठोस सबूत पेश नहीं किया गया, जिससे यह साबित हो सके कि तीनों आरोपी बिग बैश लीग के उक्त मैच पर ऑनलाइन सट्टा लगा रहे थे। कोर्ट पुलिस की जांच में मैच के शेड्यूल से जुड़ी कमी को महत्वपूर्ण माना। अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित नहीं कर सका। इसके चलते अदालत ने तीनों आरोपियों को बरी कर दिया।



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