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चंडीगढ़ पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को बड़ी राहत:आयु में 3-पहले बैच को 5 साल छूट, लिखित परीक्षा और PET से छूट का प्रावधान




चंडीगढ़ पुलिस में कॉन्स्टेबल (कार्यकारी) के पदों पर भर्ती होने के इच्छुक पूर्व अग्निवीरों को प्रशासन ने बड़ी राहत दी है। अब उन्हें भर्ती में ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलेगी। इसके साथ ही लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) से भी छूट का प्रावधान किया गया है। वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने पर शारीरिक माप परीक्षा (PMT) से भी छूट मिल सकेगी। इसके अलावा अनिवार्य सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) कोर्स और ड्राइविंग लाइसेंस की शर्त भी पूर्व अग्निवीरों पर लागू नहीं होगी। चंडीगढ़ प्रशासन के गृह विभाग ने इस संबंध में 8 अक्टूबर को अधिसूचना जारी की थी। इसे 9 अक्टूबर को प्रशासन के राजपत्र में प्रकाशित किया गया। अधिसूचना के अनुसार, ये बदलाव तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। इसका उद्देश्य अग्निवीर योजना के तहत सेना में सेवा पूरी कर चुके युवाओं को चंडीगढ़ पुलिस में भर्ती के दौरान राहत देना है। पहले बैच को 5 साल का लाभ अधिसूचना के अनुसार, कॉन्स्टेबल भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को ऊपरी आयु सीमा में 3 साल की छूट दी जाएगी। वहीं, अग्निवीर योजना के पहले बैच में शामिल उम्मीदवारों को 5 साल की छूट मिलेगी। यह छूट अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के उम्मीदवारों को पहले से मिलने वाली आयु सीमा की छूट के अतिरिक्त होगी। इससे पहले 13 जनवरी 2026 को जारी अधिसूचना में आयु सीमा में 4 साल की छूट देने का प्रावधान था। अब प्रशासन ने पुराने प्रावधान में संशोधन करते हुए नई व्यवस्था लागू की है। इससे पात्र पूर्व अग्निवीरों को कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए आवेदन करने का अधिक अवसर मिल सकेगा। लिखित परीक्षा और फिजिकल टेस्ट से भी छूट पूर्व अग्निवीरों को भर्ती प्रक्रिया की कुछ प्रमुख परीक्षाओं से भी राहत दी गई है। अधिसूचना के मुताबिक, उन्हें लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) से छूट मिलेगी। इसके अलावा वैध दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने पर शारीरिक माप परीक्षा (PMT) से भी छूट का प्रावधान है। वहीं, भर्ती के लिए अनिवार्य सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) कोर्स और ड्राइविंग लाइसेंस की शर्त भी उन पर लागू नहीं होगी। हालांकि, इन रियायतों का लाभ लेने के लिए उम्मीदवारों को अधिसूचना में तय पात्रता और दस्तावेज संबंधी शर्तें पूरी करनी होंगी। वास्तविक निवासी पूर्व अग्निवीरों को लाभ अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि इन रियायतों का लाभ सबसे पहले चंडीगढ़ के वास्तविक निवासी पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा। यदि आरक्षित पदों पर योग्य स्थानीय उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते और पद खाली रह जाते हैं, तो नियमानुसार उन पदों को पंजाब या हरियाणा के वास्तविक निवासी पात्र पूर्व अग्निवीरों से भरा जा सकेगा। यानी भर्ती में स्थानीय उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। दूसरे राज्यों के उम्मीदवारों को मौका तभी मिल सकेगा, जब निर्धारित नियमों के अनुसार स्थानीय स्तर पर योग्य उम्मीदवार उपलब्ध न हों और पद खाली रह जाएं। सेवा पूरी करने का प्रमाणपत्र देना जरूरी इन रियायतों का लाभ लेने के लिए उम्मीदवारों को अग्निवीर के रूप में अपनी निर्धारित सेवा अवधि सफलतापूर्वक पूरी करनी होगी। इसके प्रमाण के तौर पर सक्षम प्राधिकारी की ओर से जारी वैध डिस्चार्ज सर्टिफिकेट या सेवा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा उम्मीदवारों का चरित्र और पृष्ठभूमि सत्यापन किया जाएगा। चिकित्सा परीक्षण भी होगा। यानी परीक्षा और कुछ अन्य शर्तों से छूट मिलने के बावजूद उम्मीदवारों को सेवा, दस्तावेज, चरित्र सत्यापन और मेडिकल से जुड़ी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। मैट्रिक या समकक्ष शैक्षणिक योग्यता मान्य शैक्षणिक योग्यता के संबंध में अधिसूचना में कहा गया है कि न्यूनतम मैट्रिक या इसके समकक्ष प्रमाणपत्र मान्य होगा। सेना, नौसेना या वायुसेना की ओर से जारी 10+2 अथवा मैट्रिक के समकक्ष शैक्षणिक योग्यता के प्रमाणपत्र को भी स्वीकार किया जाएगा। इससे सेना में सेवा के दौरान प्राप्त निर्धारित शैक्षणिक योग्यता वाले पात्र पूर्व अग्निवीरों को भर्ती में अपने प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने का विकल्प मिलेगा। आरक्षण के तहत तय पदों पर ही मिलेगी राहत प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि पूर्व अग्निवीरों को दी जाने वाली छूट क्षैतिज आरक्षण नीति के तहत निर्धारित पदों पर ही लागू होगी। केवल इन रियायतों के आधार पर किसी उम्मीदवार को नियुक्ति का स्वतः अधिकार नहीं मिल जाएगा। भर्ती में पदों की उपलब्धता, आरक्षण नीति और अन्य लागू नियमों का पालन करना होगा। इसका मतलब है कि छूट मिलने के बाद भी नियुक्ति संबंधित पदों की उपलब्धता और भर्ती के निर्धारित प्रावधानों के अनुसार ही होगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर जारी हुआ आदेश चंडीगढ़ प्रशासन ने यह आदेश केंद्रीय गृह मंत्रालय के 22 अगस्त 2026 को जारी पत्र के अनुपालन में दिया है। इसे चंडीगढ़ पुलिस भर्ती नियम, 2023 के नियम 12 के तहत जारी किया गया है। आदेश गृह सचिव मंदीप सिंह बराड़ ने प्रशासक की ओर से जारी किया है। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि पूर्व अग्निवीरों के लिए तय की गई इन विशेष रियायतों के अलावा भर्ती के अन्य नियम पहले की तरह लागू रहेंगे।



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