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चंडीगढ़ में लीजहोल्ड प्रॉपर्टी फ्रीहोल्ड होगी:कलेक्टर रेट का 50% चार्ज लगेगा, MHA को भेजा प्रस्ताव; शहर में करीब 8,600 लीजहोल्ड प्रॉपर्टी




चंडीगढ़ प्रशासन ने शहर की लीजहोल्ड इंडस्ट्रियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी को फ्रीहोल्ड में बदलने के लिए नया प्रस्ताव तैयार किया है। इसके तहत अलॉटमेंट के जरिए मिली प्रॉपर्टी के फ्रीहोल्ड कन्वर्जन के लिए मौजूदा कलेक्टर रेट का करीब 50% शुल्क लेने का प्रस्ताव है। प्रशासन ने यह प्रस्ताव केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) को मंजूरी के लिए भेजा है। यह प्रस्ताव शहर की इंडस्ट्रियल और कमर्शियल लीजहोल्ड प्रॉपर्टी का ग्राउंड सर्वे और वित्तीय आकलन करने के बाद तैयार किया गया है। UT के रिकॉर्ड के अनुसार शहर में करीब 15,016 इंडस्ट्रियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी हैं। इनमें लगभग 8,600 प्रॉपर्टी लीजहोल्ड हैं। ये प्रॉपर्टी 99 साल की लीज पर हैं और इनके मालिकों को प्रशासन को सालाना ग्राउंड रेंट देना पड़ता है। नीलामी वाली प्रॉपर्टी के लिए 25% शुल्क प्रशासन ने नीलामी के जरिए अलॉट की गई प्लॉट या प्रॉपर्टी के लिए अलग दर प्रस्तावित की है। ऐसी प्रॉपर्टी को फ्रीहोल्ड में बदलने के लिए लागू कलेक्टर रेट का 25% कन्वर्जन चार्ज लेने का प्रस्ताव है। वहीं इंडस्ट्रियल और कमर्शियल लीजहोल्ड प्रॉपर्टी को फ्रीहोल्ड करते समय लागू प्रीमियम और ग्राउंड रेंट भी लिया जाएगा। 20% जमा कर चार किस्तों में दे सकेंगे बाकी राशि प्रस्ताव में कन्वर्जन शुल्क जमा करने के लिए दो विकल्प दिए गए हैं। मालिक पूरी राशि एकमुश्त जमा कर सकता है। दूसरा विकल्प यह है कि कुल शुल्क का 20% शुरुआत में जमा किया जाए और बाकी 80% राशि चार बराबर सालाना किस्तों में दी जाए। किस्तों पर सालाना 10% चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा। 50% कलेक्टर रेट के हिसाब से तैयार किया हिसाब प्रशासन ने MHA को वित्तीय तस्वीर स्पष्ट करने के लिए अलग-अलग क्षेत्रों के कलेक्टर रेट के आधार पर कन्वर्जन शुल्क की गणना की है। प्रस्ताव में इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के लिए 83,100 रुपए प्रति वर्ग गज और कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए 4,47,300 रुपए प्रति वर्ग गज का कलेक्टर रेट लिया गया है। कमर्शियल प्रॉपर्टी में सेक्टर-22ए के SCO (287.5 वर्ग गज) के लिए करीब 6.4 करोड़ रुपए, सेक्टर-31सी के बूथ (50.19 वर्ग गज) के लिए 74.7 लाख रुपए और सेक्टर-30सी के SCF (114 वर्ग गज) के लिए 2.5 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। रेहड़ी मार्केट के 7.1 वर्ग गज के बूथ के लिए करीब 19.7 लाख रुपए और सेक्टर-48 मोटर मार्केट के 9.7 वर्ग गज के बूथ के लिए करीब 21.99 लाख रुपए कन्वर्जन चार्ज प्रस्तावित है। खाली पड़ी प्रॉपर्टी बेचने में भी मिलेगी मदद UT प्रशासन के अधीन एस्टेट ऑफिस, नगर निगम और चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड की सैकड़ों लीजहोल्ड प्रॉपर्टी वर्षों से खाली पड़ी हैं। प्रशासन के अनुसार लीजहोल्ड होने के कारण इन प्रॉपर्टी को बेचने में दिक्कत आ रही है। इससे सरकारी राजस्व का भी नुकसान हो रहा है। फ्रीहोल्ड कन्वर्जन की व्यवस्था होने से ऐसी प्रॉपर्टी के इस्तेमाल और बिक्री का रास्ता आसान हो सकता है। कन्वर्जन के लिए ये शर्तें होंगी फ्रीहोल्ड कन्वर्जन का लाभ केवल निर्माण पूरा हो चुकी प्रॉपर्टी को देने का प्रस्ताव है। इसके अलावा संबंधित प्रॉपर्टी का पूरा बकाया ग्राउंड रेंट जमा होना चाहिए। प्रॉपर्टी पर किसी तरह का सरकारी बकाया नहीं होना चाहिए और उसमें बिल्डिंग नियमों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। फिलहाल यह प्रस्ताव MHA की मंजूरी के लिए भेजा गया है। मंजूरी मिलने के बाद ही प्रस्तावित कन्वर्जन स्कीम को लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।



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