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चंडीगढ़ CBI कोर्ट का निलंबित DIG भुल्लर को झटका:आरोपमुक्त करने की याचिका खारिज, नियमित ट्रायल चलेगा; 23 जुलाई को होगी सुनवाई




रिश्वत मामले में फंसे पंजाब पुलिस के निलंबित DIG हरचरण सिंह भुल्लर की मुश्किलें बढ़ गई है। सीबीआई (CBI) की स्पेशल कोर्ट ने भुल्लर और उनके बिचौलिए कृष्ण शारदा की डिस्चार्ज एप्लीकेशन (आरोपमुक्त करने की अर्जी) को सिरे से खारिज कर दिया है। अदालत ने दोनों आरोपियों के खिलाफ 8 लाख रुपए की रिश्वत के मामले में चार्ज फ्रेम (आरोप तय) कर दिए हैं। अब इस केस में बाकायदा ट्रायल चलेगा, जिसके लिए कोर्ट ने 23 जुलाई की तारीख तय की है। अगली सुनवाई के लिए अभियोजन पक्ष के 2 गवाहों को समन भी जारी कर दिया गया है। सीबीआई ने मद्रास कोर्ट की रखी दलील सुनवाई के दौरान DIG भुल्लर के वकील ने सीबीआई के अधिकार क्षेत्र पर ही बड़े सवाल उठाए। उन्होंने दलील दी कि भुल्लर पंजाब सरकार के अधिकारी हैं, इसलिए CBI उनके खिलाफ सीधे FIR दर्ज नहीं कर सकती थी। स्टेट कैडर के IPS अफसर केंद्र सरकार के अधीन नहीं आते। इस दलील के पक्ष में मद्रास हाई कोर्ट के एक पुराने फैसले का हवाला भी दिया गया। सीबीआई ने इस अर्जी का कड़ा विरोध किया। अदालत ने बचाव पक्ष की सभी दलीलों को अमान्य बताते हुए अर्जी को खारिज कर दिया। यह है मामला पिछले साल मंडी गोबिंदगढ़ के कारोबारी आकाश बत्ता ने शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप था कि एक क्रिमिनल केस में अरेस्ट करने का डर दिखाकर उनसे 8 लाख रुपए की रिश्वत मांगी जा रही है। शिकायत के बाद सीबीआई ने जाल बिछाकर पिछले साल 16 अक्टूबर को DIG भुल्लर और बिचौलिए कृष्ण शारदा को गिरफ्तार किया था। तब से दोनों न्यायिक हिरासत (जेल) में हैं और उनकी जमानत अर्जियां भी लगातार खारिज हो रही हैं।



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