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जीप से हथियार मिलने के मामले में 3 दोषी करार:कोर्ट ने 10-10 साल के कारावास की सजा सुनाई, जुर्माना भी लगाया




करौली सदर थाना क्षेत्र में फर्जी नंबर प्लेट और बदले हुए इंजन-चेसिस नंबर वाली जीप से हथियार मिलने के मामले में अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, करौली ने तीन आरोपियों को दोषी ठहराया है। न्यायालय ने सभी दोषियों को अधिकतम 10 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दो दोषियों पर 68-68 हजार रुपए और तीसरे दोषी पर 63 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अपर लोक अभियोजक मिथलेश पाल ने बताया कि यह घटना 1 दिसंबर 2022 की है। सदर थाना क्षेत्र में पुलिस नाकाबंदी कर रही थी। इस दौरान पुलिस ने एक महिंद्रा मेजर जीप को रोकने की कोशिश की। जीप में सवार तीन लोग हथियार लहराते हुए मौके से भाग गए, लेकिन पुलिस ने ड्राइवर छोटू उर्फ लौहरे उर्फ जगदीश को पकड़ लिया। उसकी तलाशी लेने पर उसके पास से 315 बोर का देसी कट्टा और दो जिंदा कारतूस मिले। जांच में पता चला कि जीप पर फर्जी नंबर प्लेट लगी थी। इसके इंजन और चेसिस नंबरों से भी छेड़छाड़ की गई थी। पुलिस ने छोटू उर्फ लौहरे उर्फ जगदीश, पवन कुमार और शेर सिंह उर्फ शेरू के खिलाफ धोखाधड़ी, जाली दस्तावेज बनाने, चोरी की संपत्ति रखने, आपराधिक साजिश और हथियार से जुड़े अपराधों में कोर्ट में चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 17 मौखिक गवाह और 28 दस्तावेजी सबूत पेश किए। सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने तीनों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। छोटू उर्फ लौहरे उर्फ जगदीश और पवन कुमार को 10 साल कैद के साथ 68-68 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। वहीं, शेर सिंह उर्फ शेरू को 10 साल कैद के साथ 63 हजार रुपए का जुर्माना देना होगा।



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