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दूसरी बार शराब पीकर गाड़ी चलाई, 15 हजार जुर्माना:जांजगीर-चांपा कोर्ट ने आरोपी को एक महीने सामुदायिक सेवा की सजा सुनाई




जांजगीर-चांपा में दूसरी बार शराब पीकर गाड़ी चलाना एक युवक को महंगा पड़ गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जांजगीर-चांपा की अदालत ने आरोपी विजय सूर्यवंशी पर 15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही उसे एक महीने सामुदायिक सेवा करने की सजा भी सुनाई गई है। यातायात विभाग ने विजय सूर्यवंशी को शराब के नशे में गाड़ी चलाते पकड़ा था। इसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने दूसरी बार शराब पीकर वाहन चलाया था। धारा 185 के तहत लगाया 15 हजार का जुर्माना अपराध की गंभीरता और सड़क पर लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने मोटरयान अधिनियम की धारा 185 के तहत आरोपी पर 15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। साथ ही एक महीने तक जांजगीर-चांपा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय में साफ-सफाई का काम करने की सामुदायिक सेवा की सजा दी गई। भविष्य में गलती नहीं दोहराने का दिया भरोसा कोर्ट के सामने आरोपी ने भरोसा दिलाया कि वह भविष्य में ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगा। अदालत पहले भी लोगों को जागरूक करने और जनहित से जुड़े मामलों में ऐसे फैसले सुना चुकी है। इन फैसलों का उद्देश्य लोगों को यह संदेश देना है कि मानव जीवन सबसे महत्वपूर्ण है और नशे में वाहन चलाकर अपनी और दूसरों की जान खतरे में नहीं डालनी चाहिए।



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