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बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग को मंगलवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट ने 50 हजार रुपए के निजी मुचलके (गारंटी) पर उनकी जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। इससे पहले छतरपुर की जिला अदालत में विशेष न्यायाधीश निधि सक्सेना की कोर्ट ने 31 अगस्त 2026 को शालिग्राम की जमानत खारिज कर दी थी। इसके बाद बचाव पक्ष ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां दलीलों को सुनने के बाद शर्तों के साथ जमानत दे दी गई। इस आदेश के बाद अब शालिग्राम की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। गोली मारने का है आरोप मामला छतरपुर जिले के राजनगर थाना क्षेत्र का है। शिकायतकर्ता मोतीलाल कुशवाहा का आरोप है कि 14 जुलाई 2026 को कुछ लोग उन्हें यह कहकर बरगद के चबूतरे पर ले गए कि ‘छोटे सरकार’ बुला रहे हैं। वहां कहासुनी के बाद शालिग्राम और उनके साथियों ने मारपीट की। आरोप है कि शालिग्राम ने पिस्टल से मोतीलाल पर गोली चला दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पुलिस ने दर्ज की थी गंभीर धाराओं में FIR पुलिस ने शालिग्राम गर्ग पर बीएनएस (BNS) की धारा 109(1), 296(बी), 351(3), 3(5) और आर्म्स एक्ट की धारा 25 व 27 के तहत केस दर्ज किया है।
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धीरेंद्र शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग को हाईकोर्ट से जमानत:गोली मारने के आरोप में जिला अदालत ने खारिज की थी अर्जी
