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नाबालिग लड़की से रेप के दोषी को 20 की कैद:हिसार कोर्ट ने 1.10 लाख जुर्माना लगाया, शादी करने के बहाने हरिद्वार ले गया




हिसार में अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की कोर्ट ने 17 साल की नाबालिग लड़की से रेप के मामले में आरोपी सावन उर्फ सावंत को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने दोषी को 20 साल जेल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर 1 लाख 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर उसे अतिरिक्त सजा काटनी होगी। पुलिस ने इस मामले में साल 2022 में केस दर्ज किया था। पीड़िता ने अपने बयान में बताया था कि वह सातवीं कक्षा तक पढ़ी है। आरोपी कबाड़ बीनने का काम करता था और उनकी गली में आता-जाता था। उसने पीड़िता को शादी का झांसा दिया, लेकिन पीड़िता ने मना कर दिया। इसके बाद आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी। बहाने से लड़की को अपने घर ले गया युवक 28 अप्रैल 2022 की सुबह पीड़िता घर से बाहर टहलने निकली थी। आरोपी वहां पहुंचा और उसे अपने घर ले गया। वहां उसने जबरदस्ती रेप किया। इसके बाद शादी के बहाने वह उसे हरिद्वार ले गया। वहां एक झोपड़ी में 10-15 दिनों तक रखा और कई बार रेप किया। पुलिस ने 9 मई 2022 को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने पोक्सो एक्ट समेत दूसरी धाराओं में मामला दर्ज किया था। कोर्ट ने बुधवार को आरोपी को दोषी ठहराया था, वहीं गुरुवार को उसे सजा सुनाई गई।



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