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मोहाली जिले के गांव डोढेमाजरा के जमीन मालिकों के हक में 9 साल बाद अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। मोहाली कोर्ट ने सोमवार को स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक रास्ते के लिए अधिग्रहित की गई जमीन के मुआवजे पर ग्राम पंचायत का अधिकार नहीं है। इसका हक गांव के खेवटदारों यानी जमीन के मूल मालिकों का है। अदालत ने मुआवजे की राशि में भी बढ़ोतरी की है। जमीन मालिकों को अब 3,20,16,000 रुपए प्रति एकड़ यानी करीब 3.20 करोड़ रुपए प्रति एकड़ की दर से मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा जमीन अधिग्रहण कानून के तहत मिलने वाले वैधानिक लाभ और ब्याज का भी भुगतान किया जाएगा। अब विस्तार से पढ़ें क्या है पूरा मामला… किसान बोले- खेती व आजीविका पर पड़ा असर किसानों का कहना था कि जमीन और रास्ते के अधिग्रहण का सीधा असर उनकी खेती व आजीविका पर पड़ा। अदालत ने मामले में जमीन की स्थिति और उसके इस्तेमाल को भी ध्यान में रखा। इस फैसले का सीधा लाभ याचिका दायर करने वाले मोहिंदर सिंह समेत 42 खेवटदारों को मिलेगा।
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न्यू चंडीगढ़ के जमीन मालिकों के हक में बड़ा फैसला:मोहाली अदालत ने के आदेश, प्रति एकड़ के मिलेंगे 3.20 करोड़, नौ साल पुराना केस
