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पंचकूला में जमीन बेचने के नाम पर फ्रॉड:8 लाख ऐंठने के बाद रजिस्ट्री से मुकरे मां-बेटे; मारने की दी धमकी




पंचकूला में जमीन का सौदा कर पूरा पैसा ऐंठने के बाद दूसरा पक्ष रजिस्ट्री से मुकर गया। पंचकूला पुलिस कमिश्नर के आदेश पर तीन आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और धमकी देने की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। गांव चिक्कन (कालका) निवासी पवन कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि गांव टीपरा निवासी सुनीता रानी और उसके दो बेटों साहिल खत्री व अक्षय खत्री ने 7 जनवरी 2025 को अपनी ज़मीन बेचने का सौदा तय किया था। कुल सौदा 8 लाख रुपए में तय हुआ था। पीड़ित पवन कुमार ने बताया कि उसने तय शर्तों के अनुसार आरोपियों को 2.90 लाख रुपए नकद, 5.10 लाख रुपए चेक के माध्यम से (1.70 लाख रुपए के 3 अलग-अलग चेक) पूरा 8 लाख रुपए का भुगतान कर दिया था। इस संबंध में 7 जनवरी 2025 को दोनों पक्षों के बीच गवाहों की मौजूदगी में ‘फुल एंड फाइनल पेमेंट’ का इकरारनामा भी साइन हुआ था। तहसील बुलाकर खुद नहीं पहुंचे आरोपी पवन कुमार का आरोप है कि भुगतान के बाद जब उसने रजिस्ट्री (बयनामा) कराने को कहा, तो आरोपी टाल-मटोल करने लगे। परेशान होकर पवन ने 5 जून 2026 को अपने वकील के जरिए आरोपियों को लीगल नोटिस भेजा और 23 जून 2026 को बयनामा कराने के लिए तहसील कार्यालय कालका बुलाया। पवन कुमार 23 जून को सुबह 9 से शाम 5 बजे तक तहसील में इंतजार करता रहा, लेकिन आरोपी नहीं आए। जब उसने फोन पर बात की तो आरोपियों ने साफ इंकार कर दिया। रजिस्ट्री मांगी तो मिली मारने की धमकी आरोपियों ने पवन को धमकी दी कि वे न तो जमीन की रजिस्ट्री करेंगे, ना ही किसी नोटिस का जवाब देंगे और न ही वे पुलिस या कानूनी कार्रवाई से डरते हैं। आरोपियों ने यह भी धमकी दी कि वे यह जमीन किसी और को बेच देंगे और यदि बार-बार बयनाम कराने का दबाव बनाया, तो जान से मार देंगे। आर्थिक अपराध शाखा को सौंपी जांच पीड़ित की शिकायत पर DCP पंचकूला द्वारा जांच कराई गई। जांच के बाद थाना पिंजौर में आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 316(2) (विश्वासघात), 318(4) (धोखाधड़ी) और 61(2) (आपराधिक साजिश) के तहत FIR दर्ज की गई है। मामले की आगे की तफ्तीश के लिए फाइल आर्थिक अपराध शाखा-2 (EOW) पंचकूला को भेज दी गई है। मामले की जांच ASI विक्रमजीत सिंह को सौंपी गई है।



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