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पति को गैर इरादतन हत्या में 7 साल की सजा:देवरिया में पत्नी की मौत के मामले में अदालत का फैसला




देवरिया जिले के खामपार थाना क्षेत्र में सात वर्ष पुराने गैर इरादतन हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरिराम की अदालत ने गुरुवार को फैसला सुनाया। अदालत ने पत्नी की हत्या के आरोपित पति सकिन्द्र खरवार को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्रीधर त्रिपाठी ने बताया कि यह मामला खामपार थाना क्षेत्र के सरयां गांव निवासी सकिन्द्र खरवार पुत्र केश्वर खरवार के खिलाफ पत्नी सीमा देवी की मौत से संबंधित था। घटना 14 जून 2019 की शाम की है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, सकिन्द्र अपनी पत्नी सीमा देवी को खेत पर ले गया था। वहां किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। इसी दौरान सकिन्द्र ने हथौड़े से सीमा देवी के सिर पर प्रहार कर दिया। गंभीर रूप से घायल सीमा देवी को परिजन उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद मृतका के पुत्र राजन की तहरीर पर खामपार पुलिस ने आरोपित के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 304 के तहत मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने मामले की विवेचना पूरी करने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से मृतका के पुत्र राजन और पुत्री मनीषा की गवाही कराई गई। अदालत ने प्रस्तुत साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद सकिन्द्र खरवार को गैर इरादतन हत्या का दोषी पाया। न्यायालय ने दोषी सकिन्द्र खरवार को सात वर्ष के कठोर कारावास के साथ 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। इस फैसले के साथ ही सात वर्ष पुराने इस प्रकरण का निस्तारण हो गया।



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