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पत्नी की सरिया से हत्या, पति को उम्रकैद:फरीदाबाद कोर्ट ने 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया, एक ही घर में ब्याह थी 2 बहनें




फरीदाबाद के तिगांव थाना क्षेत्र के भैंसरावली रोड स्थित तिगांव में पत्नी की सरिया से हत्या करने के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय शर्मा की कोर्ट ने शुक्रवार को आरोपी पति देवेंद्र नागर को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यह वारदात 30 दिसंबर 2023 को हुई थी, जिसमें घरेलू विवाद के दौरान देवेंद्र नागर ने अपनी पत्नी रबिता की लोहे का सरिया से हमला कर हत्या कर दी थी। लीगल एड के चीफ डिफेंस काउंसिल एडवोकेट रविंद्र गुप्ता ने बताया कि इस मामले में मृतका के पिता किरणपाल, निवासी सलारपुर (नोएडा), ने तिगांव थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। साल 2002 में हुई थी शादी शिकायत में उन्होंने बताया था कि उनकी दो बेटियों रबिता और सबिता की शादी वर्ष 2002 में तिगांव निवासी दो सगे भाइयों के साथ हुई थी। रबिता के दो बेटे हैं, जिनमें एक दसवीं और दूसरा आठवीं कक्षा में पढ़ता है। रबिता अपने पति के साथ सास-ससुर से अलग रहती थी। 30 दिसंबर 2023 को किरणपाल को सूचना मिली कि उनकी बेटी घायल हो गई है। सूचना मिलने पर वह तुरंत तिगांव स्थित उसकी ससुराल पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि रबिता कमरे में मृत अवस्था में पड़ी थी। उसके सिर और शरीर पर गंभीर चोटों के निशान थे। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पिता ने दोनों बेटियों को खेत में भेजा मृतका के बड़े बेटे ने पुलिस और अपने नाना को बताया कि घटना से पहले उसके पिता देवेंद्र ने दोनों भाइयों को किसी काम से खेत पर भेज दिया था। जब दोनों बच्चे वापस लौटे तो उनकी मां खून से लथपथ कमरे में पड़ी हुई थी, जबकि उनके पिता बाइक लेकर मौके से फरार हो चुके थे।



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