चंडीगढ़ | शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने संपत्ति कर नियमों में संशोधन कर आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। विभाग के आयुक्त एवं सचिव अशोक कुमार मीणा के अनुसार नई कराधान प्रणाली 1 अगस्त से लागू हो चुकी है। संपत्ति स्वामियों को राहत देते हुए 1 अगस्त से तीन महीने तक 11 अक्टूबर तक पुरानी अधिसूचना (2013) के अनुसार टैक्स जमा करने का विकल्प दिया गया है। इसके बाद भुगतान केवल नए नियमों के तहत होगा।
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प्रॉपर्टी टैक्स भुगतान में 3 महीने की राहत, 11 तक पुरानी दरों से कर सकेंगे
