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फरीदाबाद लोक अदालत में 1.25 लाख मामलों का निपटारा:19 बेंचों ने की सुनवाई; सबसे ज्यादा ट्रैफिक चालान के मामले सुलझे




फरीदाबाद के सेक्टर-12 स्थित जिला कोर्ट में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन सुधीर जीवन की अध्यक्षता में हुई लोक अदालत में 1 लाख 31 हजार 940 मामले सुनवाई के लिए रखे गए। इनमें से 1 लाख 25 हजार 165 मामलों का आपसी सहमति से समाधान किया गया। लोक अदालत के लिए जिला अदालत में न्यायिक अधिकारियों की 19 बेंच बनाई गई थीं। इन बेंचों में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, फैमिली कोर्ट, सीजेएम और न्यायिक दंडाधिकारियों ने मामलों की सुनवाई की। अलग-अलग बेंचों के सामने मोटर वाहन दुर्घटना, आपराधिक, चेक बाउंस, बिजली, चालान, वैवाहिक, दीवानी, बैंक रिकवरी, रेवेन्यू और एग्जीक्यूशन से जुड़े मामले रखे गए। ट्रैफिक चालान के सबसे ज्यादा मामले सीजेएम एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव जितेंद्र सिंह ने बताया कि लोक अदालत में लोगों का ट्रैफिक चालान से जुड़े मामलों के निपटारे को लेकर काफी रुझान रहा। सबसे ज्यादा 1 लाख 12 हजार 850 समरी चालान के मामलों का निपटारा किया गया। इसके अलावा बैंक रिकवरी के 3,608, रेवेन्यू के 4,030, बिजली से संबंधित 872, दीवानी 562, छोटे आपराधिक मामले 2,564, चेक बाउंस 408 और वैवाहिक मामलों सहित अन्य मामलों का भी समाधान किया गया। फैसले के बाद अपील नहीं होती न्यायिक अधिकारियों ने बताया कि लोक अदालत में आपसी सहमति से हुआ फैसला अंतिम होता है। इसमें सामान्य तौर पर आगे अपील का प्रावधान नहीं होता। इसके अलावा कोर्ट फीस वापस होने के साथ लोगों के समय और पैसे की भी बचत होती है। अधिकारियों ने लोगों से लोक अदालत के माध्यम से विवादों का आपसी सहमति से समाधान कराने की अपील की।



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