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बिजनौर में कलेक्ट्रेट परिसर में धरना-प्रदर्शन प्रतिबंधित। अब इंदिरा बाल भवन को प्रदर्शन और सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए तय किया। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट और यूपी सरकार के निर्देशों के बाद डीएम उमेश प्रताप सिंह ने लिया। 22 सितंबर 2026 को आदेश लागू होने के बाद भी कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन हुए। डीएम ने इंदिरा बाल भवन में ज्ञापन लेने अधिकारियों को नामित किया। उन्हें आयोजकों से तालमेल कर प्रार्थना पत्रों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। डीएम ने कार्यदिवस अनुसार मजिस्ट्रेट और लिंक अधिकारी तय किए। इनमें वंदना कुशवाह, रामाश्रय, आशुतोष रामप्यारे जैसवाल, प्रज्ञा यादव, जितेंद्र सिंह वीरवाल और अनुराग सिंह शामिल हैं, जिन्हें अलग-अलग दिन जिम्मेदारी। नामित अधिकारी और उनके लिंक अधिकारी दोनों की छुट्टी पर होने पर डिप्टी कलेक्टर विजय शंकर उनकी जगह काम देखेंगे। आदेश के अनुसार सोमवार को वन्दना कुशवाह, डिप्टी कलेक्टर, कलेक्ट्रेट बिजनौर को मजिस्ट्रेट रामाश्रय, उपजिलाधिकारी (न्यायिक), धामपुर को लिंक अधिकारी नामित किया गया है। मंगलवार को रामाश्रय, उपजिलाधिकारी (न्यायिक), धामपुर को मजिस्ट्रेट वन्दना कुशवाह, डिप्टी कलेक्टर, कलेक्ट्रेट बिजनौर को लिंक अधिकारी बनाया गया है। बुधवार को आशुतोष रामप्यारे जैसवाल, उपजिलाधिकारी (न्यायिक), नगीना को मजिस्ट्रेट प्रज्ञा यादव, डिप्टी कलेक्टर, कलेक्ट्रेट बिजनौर को लिंक अधिकारी नामित किया गया है। गुरुवार को प्रज्ञा यादव, डिप्टी कलेक्टर, कलेक्ट्रेट बिजनौर को मजिस्ट्रेट आशुतोष रामप्यारे जैसवाल, उपजिलाधिकारी (न्यायिक), नगीना को लिंक अधिकारी बनाया गया है। इसी क्रम में शुक्रवार को जितेन्द्र सिंह वीरवाल, डिप्टी कलेक्टर, कलेक्ट्रेट बिजनौर को मजिस्ट्रेट अनुराग सिंह, डिप्टी कलेक्टर, कलेक्ट्रेट बिजनौर को लिंक अधिकारी नामित किया गया है। शनिवार को अनुराग सिंह, डिप्टी कलेक्टर, कलेक्ट्रेट बिजनौर को मजिस्ट्रेट जितेन्द्र सिंह वीरवाल, डिप्टी कलेक्टर, कलेक्ट्रेट बिजनौर को लिंक अधिकारी बनाया गया है। जिलाधिकारी ने नामित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे धरना-प्रदर्शन करने वाले आयोजकों से समन्वय स्थापित करते हुए प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। नामित अधिकारी एवं उनके लिंक अधिकारी दोनों के अवकाश पर होने की स्थिति में श्री विजय शंकर, डिप्टी कलेक्टर, कलेक्ट्रेट बिजनौर द्वारा स्थानापन्न रूप से कार्य सम्पादित किया जाएगा। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा।
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बिजनौर कलेक्ट्रेट में धरना-प्रदर्शन पर रोक:सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया, इंदिरा बाल भवन नया स्थल बनाया
