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सुप्रीम कोर्ट ने भोजशाला-कमाल मौला विवाद में अपने अंतरिम आदेश को स्पष्ट करते हुए मुस्लिम समुदाय को शुक्रवार की नमाज के लिए भोजशाला परिसर से सटे एक प्लाट पर अनुमति दी है। कोर्ट ने कहा कि दर्गाह की जमीन पर स्थित प्लाट खसरा नंबर 596 पर प्रत्येक शुक्रवार दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक नमाज अदा की जा सकेगी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि चयनित प्लाट तक अलग रास्ता है। वह विवादित परिसर के बिल्कुल पास है, इसलिए यह उपयुक्त स्थान है। कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को आवश्यक व्यवस्थाएं करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा- अगर दोनों पक्ष आपसी सहमति से कोई अन्य उपयुक्त स्थान तय करते हैं, तो उस पर भी रोक नहीं होगी। यह आदेश उस याचिका पर आया, जिसमें मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट के फैसले के बाद शुक्रवार की नमाज के लिए भोजशाला के निकट वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराने की मांग की थी।
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भाेजशाला से सटी जमीन पर नमाज की अनुमति:सुप्रीम कोर्ट बोला- हर शुक्रवार दोपहर 1 से 3 बजे तक अदा की जा सकेगी नमाज
