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भोपाल में 116Kg पनीर जब्त, सैंपल की जांच होगी:सरकार के आदेश के बाद निरीक्षण करने निकली टीमें; डेयरी में मिला पनीर




मध्य प्रदेश में एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध लगने के बाद भोपाल में भी कार्रवाई शुरू हो गई है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीमें देर रात तक भोपाल में पनीर की गुणवत्ता जांचती रही। इस दौरान एक डेयरी से 116 किलो पनीर जब्त किया गया। इसके सैंपल टेस्ट के लिए लैब में भेजे गए हैं। भोपाल की जैन डेयरी से यह पनीर जब्त किया गया है। निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान पर उपलब्ध पनीर की गुणवत्ता एवं स्वरूप के संबंध में संदेह उत्पन्न होने पर इसकी जब्ती की कार्रवाई हुई। इसकी अनुमानित कीमत 34 हजार 800 रुपए है। नियमों का हवाला देकर कार्रवाई
खाद्य सुरक्षा विभाग ने एनालॉग/वैकल्पिक उत्पादों को पनीर के नाम से अथवा पनीर के रूप में विक्रय किए जाने के संबंध में लागू खाद्य सुरक्षा मानकों एवं प्रतिबंधात्मक प्रावधानों को भी ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की है। ऐसे उत्पादों को वास्तविक पनीर के रूप में प्रस्तुत कर उपभोक्ताओं को भ्रमित करना खाद्य सुरक्षा एवं लेबलिंग संबंधी प्रावधानों के विपरीत हो सकता है। हालांकि, जैन डेयरी से जब्त पनीर को प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट प्राप्त होने से पूर्व एनालॉग पनीर घोषित नहीं किया जा रहा है। प्रयोगशाला परीक्षण से प्राप्त परिणामों के आधार पर ही खाद्य पदार्थ की वास्तविक संरचना एवं गुणवत्ता के संबंध में अंतिम निष्कर्ष निकाला जाएगा। जांच में एनालॉग मिला तो यह कार्रवाई
जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत यदि नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानकों के अनुरूप नहीं पाया जाता है अथवा पनीर के स्थान पर किसी अन्य वसा/वनस्पति वसा आधारित उत्पाद का उपयोग पाया जाता है, तो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा संबंधित नियमों/विनियमों के अंतर्गत नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।



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