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मोगा में विदेश भेजने के नाम दो से धोखाधड़ी:एजुकेशन लोन, पुर्तगाल भेजने के नाम पर 23 लाख से अधिक की ठगी




बाघापुराना पुलिस ने एजुकेशन लोन और पुर्तगाल भेजकर स्थायी रूप से सेटल करवाने के नाम पर 23 लाख रुपये से अधिक की ठगी के दो अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं। पुलिस ने शिकायतों की जांच के बाद भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। पहला मामला गांव कालेके निवासी सुखप्रीत कौर की शिकायत पर दर्ज किया गया है। सुखप्रीत कौर ने आरोप लगाया कि राजवीर सिंह उर्फ अमन शर्मा, निवासी कुंभड़वाल, थाना सदर धूरी, ने उसे एजुकेशन लोन दिलवाने का झांसा देकर 70 हजार रुपये की ठगी की। यह शिकायत 17 अगस्त 2026 को दर्ज की गई थी, जिसकी जांच उपरांत उप कप्तान पुलिस बाघापुराना ने एसएसपी मोगा के आदेशों पर कार्रवाई की। पुलिस ने आरोपी राजवीर सिंह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 318(4) के तहत मामला दर्ज किया है। दूसरा मामला जसविंदर सिंह, निवासी लंगेआणा पुराना (हाल निवासी शाहपुरा, जयपुर), और बलबहादर सिंह, निवासी चंद पुराना, मोगा की शिकायत पर आधारित है। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि कमलजीत कौर, निवासी देहलो, और सुखदेव सिंह, निवासी ढुपाई, श्री हरगोबिंदपुर, बटाला ने उनके बच्चों को विदेश भेजने का झांसा दिया। आरोपियों ने कथित तौर पर जसविंदर सिंह के बेटे आकाशदीप सिंह, बेटी किरणदीप कौर और बलबहादर सिंह की बेटी हरमन कौर को पुर्तगाल भेजकर स्थायी रूप से सेटल करवाने का वादा किया। इस बहाने उन्होंने कुल 22 लाख 44 हजार 700 रुपये की ठगी की। यह शिकायत 11 अप्रैल 2025 को दर्ज की गई थी। जांच के बाद पुलिस ने कमलजीत कौर और सुखदेव सिंह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 316(2), 318(4), 61(2) तथा इमिग्रेशन एक्ट की धारा 24 के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।



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