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चेक बाउंस केस में सुप्रीम कोर्ट ने राजपाल यादव को ₹5 करोड़ जमा करने की शर्त पर उन्हें जेल जाने से अंतरिम छूट दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने शाहजहांपुर के व्यापारी माधव गोपाल अग्रवाल से ₹5 करोड़ के लेन-देन मामले में राजपाल को 3 महीने जेल की सजा सुनाई थी। सुनवाई के दौरान राजपाल ने कहा था कि 5 बार जेल जाने को तैयार हूं, लेकिन पैसा नहीं दूंगा। ये लोन नहीं, निवेश था। आखिर राजपाल यादव पैसा क्यों नहीं लौटाना चाह रहे? 5 करोड़ रुपए का मामला लोन का है या निवेश का…? आज यूपी एक्सप्लेनर में जानिए पूरी कहानी… सवाल-1: पैसों का विवाद कब और कैसे शुरू हुआ? जवाब: एक यूट्यूब चैनल को दिए माधव गोपाल अग्रवाल के इंटरव्यू के मुताबिक… सवाल-2: ये लोन का मामला है या निवेश का…? जवाब: दिल्ली हाईकोर्ट ने 10 जुलाई, 2026 को दिए फैसले में 5 करोड़ रुपए के लेनदेन को लोन माना है, निवेश नहीं। इसे ऐसे समझ सकते हैं… सवाल-3: क्या राजपाल यादव वाकई पैसा नहीं चुकाना चाहते? जवाब: इसे लेकर हम कोई दावा नहीं कर रहे हैं। हालांकि, कोर्ट के फैसलों और राजपाल यादव के सार्वजनिक व कोर्ट में दिए बयान से यही बात दिखती है। सवाल-4: आखिर पैसा न लौटाना की वजह क्या है? जवाब: इसे लेकर राजपाल यादव ने करीब 4 महीने पहले एक यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू दिया था। तब उन्होंने कहा था… —————————— ये एक्सप्लेनर भी पढ़ें… क्या पुलिसवाले रील नहीं बना सकते, अश्लील VIDEO वाली दरोगा का क्या होगा; क्या नौकरी जाएगी मेरठ में नीले ड्रम वाली मुस्कान को अरेस्ट करने वाली दरोगा अनु ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर वीडियो बनाया। इसमें वे आपत्तिजनक स्थिति में नजर आ रही थीं। एक यूट्यूबर ने इसे लेकर आपत्ति जताई तो मामला पुलिस विभाग की जानकारी में आया। अनु को सस्पेंड कर दिया गया। उनका इंस्टाग्राम अकाउंट भी अब एक्टिव नहीं है। तो अब महिला दरोगा का क्या होगा? क्या उनकी नौकरी भी जा सकती है? पढ़िए यूपी एक्सप्लेनर में…
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राजपाल व्यापारी के रुपए क्यों नहीं लौटा रहे:हाईकोर्ट में कहा था- 5 बार जेल जाऊंगा, पैसे नहीं दूंगा; SC बोला- जमा करो या जेल जाओ
